फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Punjab Chief Minister and his son's petition dismissed in Income Tax case

आयकर मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके बेटे की याचिका खारिज

Fri, 03 Sep 2021 08:23 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 08:23 PM IST
विज्ञापन
Punjab Chief Minister and his son's petition dismissed in Income Tax case
लुधियाना। अतिरिक्त सेशन जज राजकुमार गर्ग की अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंद्र सिंह की ओर से ईडी को आयकर मामलों की फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत देने संबंधी फैसले को चैलेंज करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ईडी ने फेमा के तहत उनके पास लंबित एक जांच के संबंध में स्थानीय अदालत में लंबित फाइलों का निरीक्षण करने के लिए अर्जियां दायर की थीं।
विज्ञापन

तत्कालीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ लंबित आयकर से संबंधित फाइलों का निरीक्षण करने की इजाजत दी थी। 28 सितंबर 2020 को ईडी के अधिकारी इन फाइलों के निरीक्षण के लिए अदालत गए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। मुख्यमंत्री और उनके बेटे ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था।
विज्ञापन

अतिरिक्त सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने उन्हें स्टे दे दिया था। मुख्यमंत्री ने याचिका में दावा किया था कि ईडी के पास इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। आयकर चोरी के कथित आरोपों के साथ आयकर विभाग की फौजदारी शिकायतें स्थानीय अदालत के समक्ष लंबित हैं। याचिका में दावा किया था कि उनका पक्ष जाने बिना आदेश पारित किया गया। इस तरह के आदेश को पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत में बहस के दौरान ईडी के विशेष सरकारी वकील लोकेश नारंग व आयकर विभाग के विशेष सरकारी वकील राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री व उनके बेटे की ओर से दायर की गई याचिकाओं को कानून का दुरुपयोग बताते हुए इन्हें खारिज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि जो आदेश निचली अदालत ने पास किया है वह सही है। इससे छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री और उनके बेटे की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ईडी को इसमें राहत मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed