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Ludhiana News: नाबालिग को भगाने वाले प्रवासी पर 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
हलवारा। नाबालिग बच्चियों से जुड़े मामलों में सुधार पुलिस की ढीली कारगुजारी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मामला थाना सुधार की पुलिस के अंतर्गत पड़ते एक ईंट भट्ठे से नाबालिग लड़की को भगाने से जुड़ा है जिसमें पुलिस ने अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पीड़ित परिवार पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंचा।
16 सितंबर को थाना सुधार के नज़दीकी गांव राजोआणा खुर्द के एक भट्ठे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर की 16 वर्षीय बेटी को उसी के ननिहाल गांव से आया 35 वर्षीय विवाहित युवक विपिन निवासी सूप (उत्तर प्रदेश) भगा कर ले गया था। विपिन पहले से शादीशुदा तो था परंतु उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है जिसके बाद उसका 6 साल का बच्चा अपनी दादी के पास रहता है। पीड़ित परिजनों ने उसी दिन 16 सितंबर को सुधार पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायतकर्ता से महज आरोपी के श्रीनगर और यूपी के एड्रेस नोट कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाईकोर्ट ने जब मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की तो जाकर सुधार पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार देर रात को आरोपी विपिन के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 137(2) और 96 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को अब तय की गई है। नाबालिग लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी को सुरक्षित बरामद किया जाए। एसएचओ गुरदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने केवल एक शिकायत की थी और उसपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
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हलवारा। नाबालिग बच्चियों से जुड़े मामलों में सुधार पुलिस की ढीली कारगुजारी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मामला थाना सुधार की पुलिस के अंतर्गत पड़ते एक ईंट भट्ठे से नाबालिग लड़की को भगाने से जुड़ा है जिसमें पुलिस ने अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पीड़ित परिवार पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंचा।
16 सितंबर को थाना सुधार के नज़दीकी गांव राजोआणा खुर्द के एक भट्ठे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर की 16 वर्षीय बेटी को उसी के ननिहाल गांव से आया 35 वर्षीय विवाहित युवक विपिन निवासी सूप (उत्तर प्रदेश) भगा कर ले गया था। विपिन पहले से शादीशुदा तो था परंतु उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है जिसके बाद उसका 6 साल का बच्चा अपनी दादी के पास रहता है। पीड़ित परिजनों ने उसी दिन 16 सितंबर को सुधार पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायतकर्ता से महज आरोपी के श्रीनगर और यूपी के एड्रेस नोट कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाईकोर्ट ने जब मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की तो जाकर सुधार पुलिस हरकत में आई और शुक्रवार देर रात को आरोपी विपिन के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 137(2) और 96 के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को अब तय की गई है। नाबालिग लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी को सुरक्षित बरामद किया जाए। एसएचओ गुरदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने केवल एक शिकायत की थी और उसपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
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