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पति की कातिल पत्नी, प्रेमी व साथी को उम्र कैद

Mon, 12 Jun 2017 09:03 PM IST
Updated Mon, 12 Jun 2017 09:03 PM IST
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पति की कातिल पत्नी, प्रेमी व साथी को उम्र कैद
पति की हत्यारी पत्नी समेत तीन को उम्रकैद
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20-20 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई
17 फरवरी 2013 में की थी प्रेमी से मिलकर हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत तीन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 17 फरवरी 2013 को गांव उभ्भा के मजदूर मलकीत सिंह का योजना के तहत तेजधार हथियारों से कत्ल किया गया था। मृतक की पत्नी गुरप्रीत कौर के बयान पर थाना जोगा पुलिस ने 18 फरवरी 2013 को अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने जांच में पाया गया कि गुरप्रीत कौर के अपने मासी के बेटे राजवंत सिंह से संबंध थे। इस पर मलकीत सिंह गुरप्रीत को ऐसा करने से रोकता था। उसको रुकावट बनता देख गुरप्रीत कौर ने अपने प्रेमी से बात की। राजवंत ने फिर अपने चाचा के बेटे सर्वजीत सिंह से मिलकर साजिश रची। इसके तहत 17 फरवरी को गुरप्रीत कौर ने अपने पति को रात के समय दुकान पर सामान लेने भेज दिया। योजना के तहत राजवंत सिंह और सर्वजीत सिंह वहां से पहले से ही हथियार लेकर रुके हुए थे। वह वहां से मलकीत सिंह का कत्ल करके फरार हो गए। बाद में गुरप्रीत कौर ने खुद पुलिस को रिपोर्ट करके अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
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जांच में गुरप्रीत कौर ने साजिश के तहत यह कत्ल मान लिया। पुलिस ने कत्ल मामले में उन्हें शामिल किया और बाद में अदालत में चालान पेश किया गया। इसका फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल वर्मा की अदालत ने मलकीत सिंह की पत्नी गुरप्रीत कौर, राजवंत सिंह, सर्वजीत सिंह को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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