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लुधियाना: विधायक बैंस को अदालत का झटका, दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश

Wed, 07 Jul 2021 11:22 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 07 Jul 2021 11:22 PM IST
सार

विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, अदालत ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि महिला इस मामले में कई बार उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत दे चुकी है। वहीं कई बार धरना भी दिया लेकिन पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। अंत में महिला को अदालत की शरण में जाना पड़ा।  

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Big blow to MLA Simarjit Singh Bains from court
विधायक सिमरजीत सिंह बैंस। - फोटो : फाइल

विस्तार

लोक इंसाफ पार्टी (लिप) प्रमुख एवं लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरत सिंह की अदालत ने बुधवार को पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। 

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पीड़िता ने विधायक व उसके साथियों के खिलाफ सीआरपीसी 156 (3) के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए यह आदेश जारी किया। गौरतलब है कि महानगर निवासी एक महिला बीते कई माह से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर दुष्कर्म के आरोप लगा रही है। 
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पीड़िता का आरोप है कि एक संपत्ति विवाद के चलते वह विधायक बैंस से मिली थी। विधायक ने अपने दफ्तर में बने एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया था। विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए उसने 16 नवंबर 2020 को पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। 
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शिकायत पर कार्रवाई के लिए वह कई बार पुलिस कमिश्नर दफ्तर लुधियाना के बाहर धरना भी लगा चुकी है लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कहते हुए आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कई राजनीतिक पार्टी भी पीड़िता के साथ धरने पर बैठ चुकी हैं। 


पुलिस से कोई न्याय नहीं मिलता देख पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के तहत एक क्रिमिनल शिकायत अदालत में दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़िता की याचिका को मंजूर करते हुए लुधियाना पुलिस को विधायक बैंस व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

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