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सावधान, अब मत बजाना दो घूंट पिला दे साकिया

Fri, 17 Sep 2021 10:05 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 10:05 PM IST
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Be careful, don't play now, do ghoont pila de sakia
लुधियाना। ‘दो घुंट पिला दे साकिया’ गाने पर शराब की बोतल लेकर थिरकने वाले सावधान हो जाएं। अब शादी समारोह में यह गाना बजा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यह आदेश हैं पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के। इसके अलावा किसी भी समारोह में नशे को प्रमोट करने वाले गाने एकदम नहीं बजेंगे। किसी ने इस नियम को तोड़ा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर ने शादी समारोह में खुलेआम लाइसेंसी पिस्तौल लेकर जाने और उसका इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी हालात में नशे को प्रमोट करने वाले गाने शहर के शादी समारोह में चलाने की इजाजत नहीं होगी।
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पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग शादी समारोह और किसी अन्य समारोह पर नशे को प्रमोट करने वाले गाने बजाते हैं और उसी पर डांस करते हैं। मगर अब नशे को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने आदेशों में पेट्रोल पंप, होटलों और मैरिज पैलसों को 30 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल करने के लिए कहा गया है। एटीएम पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड होने अनिवार्य हैं। ऐसे ही रेस्तरां और ढाबे रात साढ़े 11 बजे तक ही खुले रह सकते हैं, जबकि शराब के ठेके 11 बजे तक खुले रहेंगे। पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने आदेश जारी किया है कि पार्किंग ठेकेदारों को हिदायतें जारी की गई हैं कि हर आने-जाने वाले वाहन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। इसके अलावा तेजाब की खुलेआम ब्रिकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मंगूर मछली बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम में खुलेआम लाइसेंसी हथियार लेकर जाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी के ऑर्डर जारी किए गए हैं।
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