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युवक का कत्ल करने के जुर्म में 5 युवकों को उम्र कैद

Fri, 21 Dec 2018 09:57 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 21 Dec 2018 09:57 PM IST
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युवक का कत्ल करने के जुर्म में 5 युवकों को उम्र कैद
युवक का कत्ल करने के जुर्म में 5 युवकों को उम्रकैद
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2016 में कहासुनी के बाद की थी लवप्रीत की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब। फतेहगड़ साहिब की शैसन अदालत ने अप्रैल 2016 में पांच युवकों द्वारा एक दसवीं के छात्र को मामूली तकरार के बाद बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकील चरनजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि 16 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना खमानो की पुलिस चौकी संघोल के इंचार्ज कुलविंदर सिंह ने संघोल निवासी लवजीत सिंह पुत्र स्व: हरदीप सिंह और मां भूपिंदर कौर के बयान पर पांच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमें दोषियों के नाम अरुण राणा, मनदीप सिंह, रविदीप, महिंदर सिंह और राणा कुमार सभी निवासी संघोल के नाम शामिल हैं। पुलिस ने मृतक लवजीत सिंह व उसकी माता के बयान चंडीगढ़ के 32 सेक्टर स्थित सरकारी अस्पताल में उस समय दर्ज किए थे, जब वह मारपीट के बाद अस्पताल में दाखिल हुआ था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शुक्रवार को फतेहगढ़ साहिब के सेसन कोर्ट जज आरएस राय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं हर दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। उधर जैसे ही सेशन जज ने मृतक लवजीत सिंह की मौत को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तो अदालत का माहौल पसीज कर रहा गया और मृतक की मां ढाई साल बाद बेटे की हत्या के मिले इंसाफ पर फूट-फूटकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि जज साहब उनके लिए भगवान बनकर आए, जिन्होंने दोषियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया और एक विधवा मां को इंसाफ दिया।
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