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Jalandhar News: हेरोइन सहित पकड़ी महिला को 1 साल कैद व 10 हजार जुर्माना
Sat, 03 Jun 2023 05:54 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Sat, 03 Jun 2023 05:54 PM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा विकास कपूर की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। 6 साल पहले 3 ग्राम हेरोइन सहित पकड़ी महिला को इंदौरा की अदालत ने 1 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा विकास कपूर की अदालत ने सुनाया। सहायक जिला न्यायवादी संदीप डोगरा ने बताया के थाना इंदौरा के तहत आने वाले गांव मिलवा में मई 2017 में गश्त के दौरान पुलिस ने एक महिला को 3 ग्राम हेरोइन सहित हिरासत में लिया था। जिसके तहत उपरोक्त महिला पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में कुल 10 गवाह पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने हिमाचल के मिलवां के गांव धमोटा निवासी रानू देवी को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में महिला को 2 माह और जेल में काटने पड़ेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। 6 साल पहले 3 ग्राम हेरोइन सहित पकड़ी महिला को इंदौरा की अदालत ने 1 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा विकास कपूर की अदालत ने सुनाया। सहायक जिला न्यायवादी संदीप डोगरा ने बताया के थाना इंदौरा के तहत आने वाले गांव मिलवा में मई 2017 में गश्त के दौरान पुलिस ने एक महिला को 3 ग्राम हेरोइन सहित हिरासत में लिया था। जिसके तहत उपरोक्त महिला पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में कुल 10 गवाह पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने हिमाचल के मिलवां के गांव धमोटा निवासी रानू देवी को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में महिला को 2 माह और जेल में काटने पड़ेंगे।