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जालंधर : जिला प्रशासन ने जारी किए नए दिशानिर्देश, अब बिना वैक्सीन शहर में नहीं मिलेगा प्रवेश
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जालंधर। कोरोना मामलों को रोकने के लिए डीसी घनश्याम थोरी ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इनके अनुसार जालंधर में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को दोनों डोज लगी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी उसको जालंधर में प्रवेश मिल जाएगा।
वहीं स्कूलों के लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना जरूरी रखी गई हैं। डीसी ने कहा कि स्कूल स्टाफ का टीकाकरण प्रबंधन की जिम्मेदारी है।
इसके अलावा जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें बार, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम व मॉल्स 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। डीसी के आदेशों में यह भी कहा गया है कि स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स व जिम में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की एक डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डीसी का कहना है कि तमाम नियमों को लागू करवाने के लिए कमिश्नर पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं स्कूलों के लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना जरूरी रखी गई हैं। डीसी ने कहा कि स्कूल स्टाफ का टीकाकरण प्रबंधन की जिम्मेदारी है।
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इसके अलावा जो आदेश जारी किए गए हैं, उनमें बार, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम व मॉल्स 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। डीसी के आदेशों में यह भी कहा गया है कि स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स व जिम में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की एक डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डीसी का कहना है कि तमाम नियमों को लागू करवाने के लिए कमिश्नर पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के कार्रवाई की जाएगी।
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