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जालंधर में प्रतिबंधित दवाएं रखने पर दो मेडिकल स्टोर पर मामला दर्ज

Fri, 21 May 2021 11:01 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Fri, 21 May 2021 11:01 PM IST
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Two medical stores have been booked for keeping banned medicines in Jalandhar
जालंधर। सेहत विभाग की टीम ने नशा बेचने वाले दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसते हुए शहर में दो मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। सेहत विभाग व पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनुपमा कालिया व दिनेश कुमार की टीम ने श्री कृष्णा मेडिकल हाल, शहीद उद्मम सिंह नगर व श्री शक्ति ट्रेडज और दिलकुशा मार्केट में रेड की। इस दौरान विभाग को प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवाएं बरामद की हैं, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित स्टोरों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।
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इस छापामारी दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनुपमा कालिया ने कहा कि श्री कृष्णा मेडिकल हाल, शहीद उद्मम सिंह नगर की दुकान से 60 गोलियां व उक्त दुकानदार की कार से लगभग 3 हजार गोलियों ट्रामाडोल की बरामद की गई है। यह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि 2019 में ड्रग विभाग की तरफ से यह कानून पास किया गया था कि ड्रग विभाग की इजाजत के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर ट्रामाडोल को खरीद और बेच नहीं सकता है। अगर कोई इसे खरीदना या बेचना चाहता है तो उसे विभाग से इजाजत लेनी होगी। इस मेडिसिन का रिकार्ड हर माह विभाग के पास जमा करवाना होगा। लेकिन इन दुकानदारों ने संबंधित दवाई की जानकारी विभाग को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हमने दवाएं व इसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है व पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
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