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बच्ची से दुराचार के आरोपी को दस साल कैद

Mon, 25 Nov 2013 11:31 PM IST
अमर उजाला नवांश्ाहर
अमर उजाला नवांश्ाहर Updated Mon, 25 Nov 2013 11:31 PM IST
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Ten years imprisonment on charges of child maltreatment
नवांशहर। स्थानीय अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुराचार के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को छह महीने और जेल में रहना होगा।
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 आरोपी को प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुयल अफेंस एक्ट के तहत भी सात साल सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

 थाना काठगढ़ निवासी पीड़ित लड़की की मां ने पुलिस के पास 31 मार्च 2008 को मामला दर्ज करवाया था। जिसमें उन्होंने गांव में ही रहने वाले आरोपी सोनी पर अपनी पांच साल की बच्ची के साथ  दुराचार करने का आरोप लगाया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सचुयल अफेंस एक्ट के तहत आरोपी को सात साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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