फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Saini and Umranangal's anticipatory bail petitions canceled

बहिबल गोलीकांड : सैनी व उमरानंगल की अग्रिम जमानत याचिकाएं रद्द

Thu, 11 Feb 2021 10:38 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Thu, 11 Feb 2021 10:38 PM IST
विज्ञापन
Saini and Umranangal's anticipatory bail petitions canceled
फरीदकोट। जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने वीरवार को बहिबल गोलीकांड केस में नामजद व चार्जशीट राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की अग्रिम जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया। गोलीकांड मामलों की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने पिछले साल अक्टूबर माह में दोनों अधिकारियों को बहिबल गोलीकांड केस में नामजद किया था और इस साल 15 जनवरी को दोनों के खिलाफ जेएमआईसी सुरेश कुमार की अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद सैनी व उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत से अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थी।
विज्ञापन

जिला अदालत में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब ढाई घंटे तक बहस हुई। सरकारी पक्ष ने दलील रखी कि बहिबल गोलीकांड केस में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर घायल हुए थे। इस घटना में दोनों अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। एसआईटी द्वारा जुटाए तथ्यों में सामने आया है कि वह सीधे रूप से गोलीकांड की साजिश में शामिल रहे है और इसकी कमान इन दोनों अधिकारियों के पास थी। ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान बचाव पक्ष ने खुद को बेकसूर बताया
विज्ञापन

लेकिन जिला अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों पर सहमति जताते हुए पूर्व डीजीपी सैनी व आईजी उमरानंगल को राहत देने से इंकार करते हुए याचिकाओं को रद्द कर दिया। मालूम हो कि बहिबल गोलीकांड केस में दाखिल चार्जशीट के आधार पर जेएमआईसी ने दोनों अधिकारियों को 9 फरवरी को तलब किया था, लेकिन उनके पेश न होने के चलते उस दिन अदालत ने पूर्व डीजीपी सैनी के जमानती वारंट जारी कर दिए थे, जबकि आईजी उमरानंगल को उच्च न्यायालय की हिदायत के अनुसार पेशी से राहत दे दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोटकपूरा गोलीकांड में भी पूर्व डीजीपी ने मांगी जमानत
उधर, कोटकपूरा गोलीकांड में भी नामजद व चार्जशीट किए जा चुके राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत के पास याचिका दायर की है। इस याचिका पर जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की है। मालूम हो कि कोटकपूरा केस में भी पूर्व डीजीपी सैनी को पिछले साल ही नामजद कर लिया गया था और पिछले माह इस केस में भी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस में आईजी उमरानंगल पहले से ही नामजद है और इस केस में उन्हें जमानत मिली हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed