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Jalandhar News: नगर निगम ने मित्तल लैब का बेसमेंट सील किया
Fri, 18 Sep 2026 08:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:04 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोगा। नगर निगम ने खालसा स्कूल वाली गली स्थित मित्तल लैब के बेसमेंट को शुक्रवार शाम सील कर दिया। यह कार्रवाई रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल लैब चलाने और पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण की गई है।
नगर निगम मोगा ने शहर में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। लैब मालिक विनोद मित्तल को 9 सितंबर, 2026 को नोटिस नंबर 149 जारी किया गया था। नोटिस में बताया गया था कि जगह का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए पास हुआ था। मौके पर जांच में पाया गया कि रिहायशी नक्शे पर बिना अनुमति के कमर्शियल लैब चलाई जा रही थी। लैब में आने वाले मरीजों और गाड़ियों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे यातायात बाधित होता था। बिल्डिंग इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने नोटिस के जरिये मित्तल लैब के मालिक को तीन दिन का समय दिया था। उन्हें इमारत के निर्माण और उपयोग को पास किए गए नक्शे के अनुसार दुरुस्त करने को कहा गया था। निगम ने चेतावनी दी थी कि तय समय में सुधार न होने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन न होने पर बेसमेंट सील किया गया।
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मोगा। नगर निगम ने खालसा स्कूल वाली गली स्थित मित्तल लैब के बेसमेंट को शुक्रवार शाम सील कर दिया। यह कार्रवाई रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल लैब चलाने और पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण की गई है।
नगर निगम मोगा ने शहर में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। लैब मालिक विनोद मित्तल को 9 सितंबर, 2026 को नोटिस नंबर 149 जारी किया गया था। नोटिस में बताया गया था कि जगह का नक्शा रिहायशी उपयोग के लिए पास हुआ था। मौके पर जांच में पाया गया कि रिहायशी नक्शे पर बिना अनुमति के कमर्शियल लैब चलाई जा रही थी। लैब में आने वाले मरीजों और गाड़ियों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे यातायात बाधित होता था। बिल्डिंग इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने नोटिस के जरिये मित्तल लैब के मालिक को तीन दिन का समय दिया था। उन्हें इमारत के निर्माण और उपयोग को पास किए गए नक्शे के अनुसार दुरुस्त करने को कहा गया था। निगम ने चेतावनी दी थी कि तय समय में सुधार न होने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन न होने पर बेसमेंट सील किया गया।
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