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शादियों में आतिशबाजी के लिए लेना होगा लाइसेंस

Tue, 03 Nov 2020 09:14 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2020 09:14 PM IST
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License will be taken for fireworks at weddings
डीसी अपनीत रियात ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाइसेंस लिए बिना विवाह समारोह के दौरान मैरिज पैलेसों में आतिशबाजी/पटाखे चलाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। विस्फोटक नियम-2008 संबंधी किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंधी निर्देशों के अनुसार जिले में हर मैरिज पैलेस को सार्वजनिक हितों के मद्देनजर इन नियमों का पूर्ण पालन यकीनी बनाना होगा। हर मैरिज पैलेस को विवाह समारोहों के दौरान पटाखे चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पैलेसों में एक उचित खुली जगह निश्चित की जाएगी जहां पर पटाखे चलाए जा सकें। यह जगह टेंट, मुख्य सड़क और पार्किंग से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर हो। इस संबंधी जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से लाइसेंस लेने के लिए पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड से पैलेस में पटाखे चलाने वाली जगह के लिए एनओसी लेना लाजिमी होगा। इस संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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