फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   deputy chief minister, sukhbir singh badal, court sinew, 5th july, faridkot, jalandhar

सुखबीर बादल की 5 जुलाई को अदालत में पेशी

Fri, 06 May 2016 03:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट Updated Fri, 06 May 2016 03:15 PM IST
विज्ञापन
deputy chief minister, sukhbir singh badal, court sinew, 5th july, faridkot, jalandhar
सुखबीर बादल। - फोटो : demo
1999 के लोकसभा चुनाव में पत्रकार से मारपीट करने व कैमरे छीनने की घटना में जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने बीती 2 अप्रैल को उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
विज्ञापन


इस फैसले को शिकायतकर्ता नरेश कुमार सहगल ने जिला व सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी है। वीरवार को सेशन जज सतविंदर सिंह चाहल ने नरेश सहगल की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को 5 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने के लिए आदेश जारी किए है।
विज्ञापन


जिला व सेशन कोर्ट में दायर अपील में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सहगल ने दावा किया कि निचली अदालत में केस की सुनवाई के दौरान अहम तथ्यों को अनदेखा किया गया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से पेश गवाहियों व सुुबूतों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे में निचली अदालत का फैसला उसे मान्य नहीं है। इस अपील को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने सुखबीर बादल को निजी रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि बीती 2 अप्रैल को स्थानीय जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने उपमुख्यमंत्री को बरी करने का आदेश सुनाया था। यह मामला घटना के करीब सात वर्षों के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर 30 जून 2006 को थाना सिटी कोटकपूरा में दर्ज हुआ था। इस केस पर हाईकोर्ट ने ही लंबे समय पर सुनवाई पर रोक लगा रखी थी और कुछ माह पहले ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को केस की सुनवाई दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed