{"_id":"580382554f1c1bd875291e69","slug":"prison-ten-years-drugs-trafficker-one-lakh-fine-one-bury-muktsar-jalandhar-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"नशा तस्कर को दस साल कैद और एक लाख जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नशा तस्कर को दस साल कैद और एक लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Sun, 16 Oct 2016 09:39 PM IST
विज्ञापन
अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अतिरिक्त जिला व सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने नशा तस्कर को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने इस मामले में दूसरे आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है।
थाना सिटी मलोट में चार जून 2014 को दर्ज मामले के अनुसार एएसआई तेजिंदर सिंह पुलिस पार्टी समेत गश्त कर रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर दानेवाला से लिंक रोड पर कृष्ण कुमार उर्फ बंटी निवासी वार्ड नंबर चार और अनिल कुमार उर्फ शंकी को नशीले पाउडर समेत काबू किया था।
उनके खिलाफ थाना सिटी मलोट में मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया था। इस केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सेशन जज वरिंदर अग्रवाल ने कृष्ण कुमार उर्फ बंटी को दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अनिल कुमार को बरी करने के आदेश सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना सिटी मलोट में चार जून 2014 को दर्ज मामले के अनुसार एएसआई तेजिंदर सिंह पुलिस पार्टी समेत गश्त कर रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर दानेवाला से लिंक रोड पर कृष्ण कुमार उर्फ बंटी निवासी वार्ड नंबर चार और अनिल कुमार उर्फ शंकी को नशीले पाउडर समेत काबू किया था।
विज्ञापन
उनके खिलाफ थाना सिटी मलोट में मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया था। इस केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सेशन जज वरिंदर अग्रवाल ने कृष्ण कुमार उर्फ बंटी को दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अनिल कुमार को बरी करने के आदेश सुनाया है।
विज्ञापन