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अफीम तस्करी में महिला को छह साल, व्यक्ति को तीन साल की कैद
Updated Fri, 07 Jul 2017 10:39 PM IST
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तस्करी में महिला समेत दो को कैद
जलालाबाद (फिरोजपुर)। एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह जोसन की अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप साबित होने पर महिला को छह साल और एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई है। जलालाबाद थाना सदर पुलिस ने 20 अगस्त 2014 को अमरजीत कौर वासी गांव फ़तुवाला को 2 किलो अफीम बरामद की थी। मामले की सुनवाई में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला को 6 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने के आदेश सुनाए हैं और जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसी तरह थाना सदर जलालाबाद ने 22 मई 2014 को मांगा सिंह उर्फ मांगी पुत्र अरूड़ सिंह वासी गाँव फत्तुवाला से एक किलोग्राम अफीम बरामद करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने उक्त दोषी को तीन साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन महीने भी अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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जलालाबाद (फिरोजपुर)। एडिशनल सेशन जज संदीप सिंह जोसन की अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप साबित होने पर महिला को छह साल और एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई है। जलालाबाद थाना सदर पुलिस ने 20 अगस्त 2014 को अमरजीत कौर वासी गांव फ़तुवाला को 2 किलो अफीम बरामद की थी। मामले की सुनवाई में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला को 6 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने के आदेश सुनाए हैं और जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसी तरह थाना सदर जलालाबाद ने 22 मई 2014 को मांगा सिंह उर्फ मांगी पुत्र अरूड़ सिंह वासी गाँव फत्तुवाला से एक किलोग्राम अफीम बरामद करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने उक्त दोषी को तीन साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन महीने भी अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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