फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   court, summons to five, Cantonment Board, CEO G Vijaya Bhaskar, Sde Satish Kumar, ferozepur

अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ समेत पांच को समन जारी किए

Mon, 14 Mar 2016 09:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फिरोजपुर
अमर उजाला ब्यूरो/फिरोजपुर Updated Mon, 14 Mar 2016 09:14 PM IST
विज्ञापन
 court, summons to five, Cantonment Board, CEO G Vijaya Bhaskar, Sde Satish Kumar, ferozepur
अदालत - फोटो : file
जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज राजबिंदर कौर की अदालत ने एक मामले में तत्कालीन कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जी विजय भास्कर व एसडीई सतीश कुमार समेत पांच मुलाजिमों को समन जारी किए हैं।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता पूनीत सूद ने अदालत में याचिका दायर की थी कि छावनी क्षेत्र में वह बंगला नंबर-125पी की मरम्मत करवा रहे थे। एसडीई सतीश कुमार से पहले ही किसी बात पर विवाद था। कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार व जेई अंकित सेठी समेत कई लोग उनके बंगले पर आए और उनकी मरम्मत का कार्य रुकवा दिया।
विज्ञापन


पुनीत का आरोप है कि उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी गई और सीमेंट समेत सारा सामान उठाकर ले गए। महिलाओं के साथ मारपीट इतनी की गई कि उनका इलाज अस्पताल में करवाना पड़ा। पुलिस से भी इंसाफ नहीं मिलने पर पूनीत ने अदालत का सहारा लिया। जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज राजबिंदर कौर की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 452/387/323/506/148/149 आईपीसी के तहत सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार, जेई अंकित सेठी समेत पांच मुलाजिमों को समन जारी किए हैं। इन सभी को दस मई को अदालत में तलब किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed