{"_id":"0fe300c2f8c0f3a2d4fbe38fb44174c9","slug":"citizen-of-the-uk-seven-years-in-prison-on-forced-marriage-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"‘यूके सिटीजन की जबरन शादी पर सात साल जेल’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
‘यूके सिटीजन की जबरन शादी पर सात साल जेल’
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंधर
Updated Wed, 09 Dec 2015 03:10 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यूके के डिप्टी हाईकमिश्नर डेविड का कहना है कि यूके सिटीजन की जबरन शादी करवाना एक अपराध है और इसमें यूके सरकार ने सात साल की सजा का प्रावधान तक कर दिया है।
डिप्टी हाईकमीशन मंगलवार को जालंधर में एनआरआई सभा में यूके सिटीजन युवाओं की जबरन शादी एक अपराध सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे।
उनके साथ यूके से सांसद वरिंदर शर्मा व अन्य लोग भी थे। इस दौरान डिप्टी हाई कमिश्नर डेविड ने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि यूके सिटीजन युवाओं को उनके अभिभावक भारत में लेकर आते हैं तो संस्कृति व रीति रिवाज को देखकर उनकी जबरन शादी इंडिया में कर दी जाती है।
बच्चों का पासपोर्ट तक रख लिया जाता है। ऐसे मामलों में यूके सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है और मामलों को कानूनी अपराध की श्रेणी में यूके सरकार ने रखा है। अब इसमें सात साल की सजा तक हो सकती है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि भारत में आने वाला कोई भी यूके का नागरिक अगर ऐसे अपराध का शिकार होता है तो इसकी शिकायत दूतावास से की जा सकती है।
उस नागरिक युवा को वापस भेजने के लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पाकिस्तान एक नंबर पर है, वहां पर 38 फीसदी मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जबकि इंडिया में सिर्फ सात फीसदी के आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान एनजीओ पहल के पदाधिकारियों ने भी विचार रखे।
विज्ञापन
डिप्टी हाईकमीशन मंगलवार को जालंधर में एनआरआई सभा में यूके सिटीजन युवाओं की जबरन शादी एक अपराध सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे।
उनके साथ यूके से सांसद वरिंदर शर्मा व अन्य लोग भी थे। इस दौरान डिप्टी हाई कमिश्नर डेविड ने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि यूके सिटीजन युवाओं को उनके अभिभावक भारत में लेकर आते हैं तो संस्कृति व रीति रिवाज को देखकर उनकी जबरन शादी इंडिया में कर दी जाती है।
विज्ञापन
बच्चों का पासपोर्ट तक रख लिया जाता है। ऐसे मामलों में यूके सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है और मामलों को कानूनी अपराध की श्रेणी में यूके सरकार ने रखा है। अब इसमें सात साल की सजा तक हो सकती है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि भारत में आने वाला कोई भी यूके का नागरिक अगर ऐसे अपराध का शिकार होता है तो इसकी शिकायत दूतावास से की जा सकती है।
उस नागरिक युवा को वापस भेजने के लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पाकिस्तान एक नंबर पर है, वहां पर 38 फीसदी मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जबकि इंडिया में सिर्फ सात फीसदी के आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान एनजीओ पहल के पदाधिकारियों ने भी विचार रखे।