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अदालत के आदेश पर बीमा कंपनी के एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

Sun, 07 Feb 2021 05:16 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 05:16 PM IST
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Case filed for fraud on agent of insurance company
मोगा। जिला सेशन जज के आदेश पर थाना सिटी पुलिस ने एक बीमा कंपनी के एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी ईओ विंग के प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप सिंह के अनुसार जिला सेशन के आदेश पर अमन कुमार निवासी गिल रोड मोगा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी एक कंपनी में बतौर एजेंट काम करता है और वह अकालसर रोड पर बैठता है। कई साल से वह लोगों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी बीमा के दस्तावेज देता रहा है। इसके चलते जब एक मामले में एक जीप का जाली मोहर और साइन किया गया बीमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने इसकी जांच करवाई। जांच में आरोपी की करतूत का पर्दाफाश हो गया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश जारी किए। जांच अधिकारी का कहना है कि केस दर्ज करने के बाद से आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं पता चला है कि आरोपी जाली बीमा पर सोनू नामक व्यक्ति के साइन करता था और खुद की बनाई हुई जाली मोहर लगाकर बीमा की कापी जारी कर देता था। यही नहीं बीमा की कापी इस प्रकार से तैयार की जाती थी कि पुलिस समेत कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे पहचान नहीं सकते कि बीमा असली है या जाली। आरोपी ने करनैल सिंह निवासी गांव मेहरों की जीप का जाली बीमा बनाकर दिया था, जिससे अदालत में पेश किया गया तो मामले का खुलासा हुआ।
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