{"_id":"68e91a9313ceb25fe20ef3f6","slug":"bulldozers-run-on-newly-developing-unauthorized-colonies-hoshiarpur-news-c-59-1-asr1001-114619-2025-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalandhar News: नई विकसित हो रहीं अनधिकृत काॅलोनियों पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalandhar News: नई विकसित हो रहीं अनधिकृत काॅलोनियों पर चला बुलडोजर
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत ने अनधिकृत काॅलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के रेगुलेटरी विंग ने कंबो थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अजनाला रोड स्थित गांव कंबो और रामतीर्थ रोड स्थित गांव गोंसाबाद में बन रही अनधिकृत काॅलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काॅलोनियों में हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
रेगुलेटरी विंग ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए उक्त गांवों में विकसित हो रही नई अनधिकृत काॅलोनियों को पापरा अधिनियम-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अब तक विभाग ने अनधिकृत कॉलोनियां काटने वाले कुल 26 कॉलोनाइजरों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। विभाग अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर रहा है और संबंधित अधिनियम के तहत काम रोकने के लिए नोटिस जारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रहा है।
विज्ञापन
अमृतसर। पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत ने अनधिकृत काॅलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के रेगुलेटरी विंग ने कंबो थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अजनाला रोड स्थित गांव कंबो और रामतीर्थ रोड स्थित गांव गोंसाबाद में बन रही अनधिकृत काॅलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काॅलोनियों में हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया।
रेगुलेटरी विंग ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए उक्त गांवों में विकसित हो रही नई अनधिकृत काॅलोनियों को पापरा अधिनियम-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अब तक विभाग ने अनधिकृत कॉलोनियां काटने वाले कुल 26 कॉलोनाइजरों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। विभाग अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर रहा है और संबंधित अधिनियम के तहत काम रोकने के लिए नोटिस जारी कर रहा है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रहा है।
विज्ञापन