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फरीदकोट : बाबा फरीद विवि ने पठानकोट मेडिकल कॉलेज की 41 सीटों की काउंसलिंग को अवैध ठहराया
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फरीदकोट। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पठानकोट के चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज की तरफ से 28 व 29 मई को अपने कॉलेज की खाली 41 एमबीबीएस सीटें भरने के लिए रखी गई कॉलेज स्तर की काउंसलिंग को गैरकानूनी करार दिया है। इस संदर्भ में न सिर्फ कॉलेज को नियमों की अवहेलना करने का नोटिस जारी किया है बल्कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों को गैर कानूनी ढंग से हो रही काउंसलिंग के प्रति सचेत किया है।
जानकारी के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 11 अप्रैल 2022 को पठानकोट के चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 150 सीटें भरने की इजाजत दे दी थी जिसके आधार पर 25 अप्रैल को पंजाब सरकार ने दाखिले के लिए हरी झंडी दे दी थी।
इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की हिदायत के मुताबिक दाखिल के आखिरी दिन 28 अप्रैल को बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फरीदकोट में स्पेशल काउंसलिंग आयोजित की थी जिसमें कॉलेज की 109 सीटें भर गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक पठानकोट मेडिकल कॉलेज की प्रबंधक कमेटी ने अपने कॉलेज में एमबीबीएस की खाली 41 सीटें भरने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जोकि एक दिन पहले 27 मई को खारिज हो चुकी है।
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बाबा फरीद विवि की दाखिला शाखा के इंचार्ज डॉ. अमित जैन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया है कि पठानकोट मेडिकल कॉलेज ने 41 एमबीबीएस की खाली सीटें भरने के लिए 28 व 29 मई को कॉलेज स्तर की काउंसलिंग रखी है जोकि पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 41 सीटें पर दाखिले की उक्त प्रक्रिया को न तो नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता मिलेगी और न ही उन्हें बाबा फरीद विवि पंजीकृत करेगी।
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जानकारी के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 11 अप्रैल 2022 को पठानकोट के चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 150 सीटें भरने की इजाजत दे दी थी जिसके आधार पर 25 अप्रैल को पंजाब सरकार ने दाखिले के लिए हरी झंडी दे दी थी।
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इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की हिदायत के मुताबिक दाखिल के आखिरी दिन 28 अप्रैल को बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फरीदकोट में स्पेशल काउंसलिंग आयोजित की थी जिसमें कॉलेज की 109 सीटें भर गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक पठानकोट मेडिकल कॉलेज की प्रबंधक कमेटी ने अपने कॉलेज में एमबीबीएस की खाली 41 सीटें भरने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जोकि एक दिन पहले 27 मई को खारिज हो चुकी है।
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बाबा फरीद विवि की दाखिला शाखा के इंचार्ज डॉ. अमित जैन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया है कि पठानकोट मेडिकल कॉलेज ने 41 एमबीबीएस की खाली सीटें भरने के लिए 28 व 29 मई को कॉलेज स्तर की काउंसलिंग रखी है जोकि पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 41 सीटें पर दाखिले की उक्त प्रक्रिया को न तो नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता मिलेगी और न ही उन्हें बाबा फरीद विवि पंजीकृत करेगी।