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बहिबल गोलीकांड-अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट पहुंचे इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह

Tue, 12 Feb 2019 10:26 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Tue, 12 Feb 2019 10:26 PM IST
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बहिबल गोलीकांड-अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट पहुंचे इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह
बहिबल गोलीकांड : हाईकोर्ट पहुंचे इंस्पेक्टर प्रदीप
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मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका, बुधवार को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल गोलीकांड के मामले में नामजद तत्कालीन एसएसपी मोगा के रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के अलावा इस केस में नामजद दो आरोपियों तत्कालीन एसपी फाजिल्का बिक्रमजीत सिंह और तत्कालीन थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार की अग्रिम जमानत याचिकाओं को दो फरवरी 2019 को ही जिला अदालत ने खारिज कर दिया था। इस मामले के मुख्य आरोपी पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इन तीनों पुलिस अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।
जानकारी के अनुसार बहिबल कलां गोलीकांड मामले में थाना बाजाखाना में घटना के सात दिन बाद 21 अक्तूबर 2015 को अज्ञात पुलिस पार्टी पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। इस केस में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल 21 अगस्त 2018 को चार पुलिस अधिकारियों तत्कालीन एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह शर्मा, उनके रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, फाजिल्का के एसपी बिक्रमजीत सिंह और थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार को नामजद किया था।
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केस में नामजद होने के बाद इन पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और वहां से उनकी याचिकाएं खारिज होने के बाद इस घटना की पड़ताल कर रही एसआईटी ने 27 जनवरी 2019 को पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को उनके होशियारपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, जिन्हें 11 दिन के पुलिस रिमांड के बाद 7 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है।
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