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अदालत का जुर्माना न भर पाने के चलते रिहा नहीं हो पाए दो कैदी
Updated Sat, 06 Oct 2018 09:44 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मामूली अपराधों के तहत जेलों में बंद कैदियों की सजा माफ करके उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। पांच अक्तूबर को प्रदेश से रिहा होने वाले कैदियों में फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल के भी दो कैदियों गुरनाम और निशान सिंह को रिहा किया जाना था लेकिन दोनों की ओर से जुर्माने की रकम ना भरे जाने के कारण उनकी रिहाई बीच अधर में लटक गई है। दोनों कैदियों पर अदालत ने क्रमवार 5 हजार और 2 हजार जुर्माना किया हुआ है।
फोटो 06एफआरडीपी01-कैदी गुरनाम सिंह
फोटो 06एफआरडीपी02-कैदी निशान सिंह
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फरीदकोट। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मामूली अपराधों के तहत जेलों में बंद कैदियों की सजा माफ करके उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। पांच अक्तूबर को प्रदेश से रिहा होने वाले कैदियों में फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल के भी दो कैदियों गुरनाम और निशान सिंह को रिहा किया जाना था लेकिन दोनों की ओर से जुर्माने की रकम ना भरे जाने के कारण उनकी रिहाई बीच अधर में लटक गई है। दोनों कैदियों पर अदालत ने क्रमवार 5 हजार और 2 हजार जुर्माना किया हुआ है।
फोटो 06एफआरडीपी01-कैदी गुरनाम सिंह
फोटो 06एफआरडीपी02-कैदी निशान सिंह