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कोटकपूरा गोलीकांड-लुधियाना के एडीसीपी रहे पन्नु द्वारा जमानत याचिका दायर

Sat, 01 Jun 2019 10:33 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 10:33 PM IST
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कोटकपूरा गोलीकांड-लुधियाना के एडीसीपी रहे पन्नु द्वारा जमानत याचिका दायर
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की तरफ से नामजद तत्कालीन एडीसीपी लुधियाना परमजीत सिंह पन्नू ने भी अग्रिम जमानत हासिल के लिए जिला और सेशन जज की अदालत में याचिका दायर की है। इस पर जिला अदालत ने सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख तय की है।
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जानकारी के अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड मामले में जांच के आधार पर एसआईटी ने अभी तक पूर्व शिअद विधायक मनतार सिंह बराड़ के अलावा पांच पुलिस अधिकारियों को नामजद किया है। इनमें से आईजी परमराज सिंह उमरानंगल और पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों को इस केस में जमानत भी मिल चुकी है। तीन दिन पहले जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में दाखिल चार्जशीट में आईजी उमरानंगल, एसएसपी चरणजीत और पूर्व विधायक बराड़ के अलावा तत्कालीन एडीसीपी लुधियाना परमजीत सिंह, डीएसपी कोटकपूरा बलजीत सिंह और थाना सिटी प्रभारी गुरदीप सिंह पंधेर को नामजद किए जाने की जानकारी दी। शनिवार को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर करने वाले तत्कालीन एडीसीपी लुधियाना परमजीत सिंह पन्नू पर आरोप है कि वह तत्कालीन पुलिस कमिश्नर लुधियाना और आईजी परमराज सिंह उमरानंगल के कहने पर घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 को कोटकपूरा पहुंचे थे और उमरानंगल के कहने पर ही मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा के साथ बहिबल कलां भी गए थे। उन्होंने बहिबल कलां मामले में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर में धारा 161 के तहत बयान भी दर्ज करवाए थे। मालूम हो कि इसी केस में दो दिन पहले तत्कालीन थाना सिटी कोटकपूरा प्रभारी गुरदीप सिंह पंधेर ने भी जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और उस याचिका पर भी चार जून को ही सुनवाई होनी है।
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