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हरजीत सिंह संधू बने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश
Updated Mon, 08 Jan 2018 11:25 PM IST
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हरजीत सिंह संधू बने जिला बार एसो. के प्रधान
सतपाल वधावन की प्रधानगी को किया खारिज
कपूरथला। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान पद को लेकर इलेक्शन ट्रिबूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने पटीशनर हरजीत सिंह संधू के हक में फैसला करते हुए जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नियुक्त कर दिया है। वर्ष 2016 दिसंबर माह में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए थे जिसमें एडवोकेट सतपाल वधावन का मुकाबला हरजीत सिंह संधू के बीच प्रधानगी पद को लेकर हुआ था। जिसमें एडवोकेट सतपावल वधावन को प्रधान चुन लिया गया था, लेकिन प्रधानगी चुनाव दौरान जमा करवाया गया चेक बाउंस होने की वजह से एडवोकेट हरजीत सिंह संधू ने प्रधानगी को चैलेंज किया था। जबकि बाकी पदों के लिए चुनाव सहमति से हो चुके थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेशानुसार जुगराज सिंह काहलों रिटर्निंग अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेशों को मुख्य रखते हुए सैक्शन-34 पब्लिक रिप्रेंजटटेशन एक्ट के तहत रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिर्टानिंग अधिकारी एपीएस बेदी व नितिन शर्मा ने फैसला लेते हुए एडवोकेट सतपाल वधावन का चेक कैश न होने के कारण उनके फार्म कैंसिल कर दिए गए है तथा बाद में एडवोकेट हरजीत सिंह संधू को जिला बार एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। जिसमें सतपाल वधावन ने पांच वोट अधिक लेकर डीबीए के प्रधानगी पद को जीता था। लेकिन बाद में उनका चैक बाउंस हो जाने के बाद रिर्टानिंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने इस बात को बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के समक्ष रखा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में हरजीत सिंह संधू ने एक पटीशन दायर करते हुए सतपाल वधावन की प्रधानगी को चैलेंज किया था। जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला पटीशनर हरजीत सिंह संधू के हक में कर दिया और फैसला सुनाते हुए सतपाल वधावन को प्रधानगी से हटाते हुए एडवोकेट संधू को 6 अप्रैल 2018 तक जिला बार एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त कर दिया। यह आर्डर लागू करने का आदेश जिला बार एसोसिएशन के वाइस प्रधान प्रदीप ठाकुर को दे दिया गया है। इस मौके पर डीबीए के जनरल सैक्टरी मनीष लूथरा, पूर्व फाइनांस सचिव एडवोकेट पीयूष मनचंदा,एडवोकेट खिलार सिंह धम्म,एडोवेकेट जेजेएस अरोडा, वी.के पुरी, टेकशरण शर्मा, नितिन शर्मा, रजत नंदा, संदीप सिंह, हमीश कुमार, मैडम परमजीत काहलों, परनीत वडेरा, प्रिंस कौशल व अन्य एडवोकेट मौजूद थे। एडवोकेट सतपाल वधावन ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए है।
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सतपाल वधावन की प्रधानगी को किया खारिज
कपूरथला। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान पद को लेकर इलेक्शन ट्रिबूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने पटीशनर हरजीत सिंह संधू के हक में फैसला करते हुए जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नियुक्त कर दिया है। वर्ष 2016 दिसंबर माह में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए थे जिसमें एडवोकेट सतपाल वधावन का मुकाबला हरजीत सिंह संधू के बीच प्रधानगी पद को लेकर हुआ था। जिसमें एडवोकेट सतपावल वधावन को प्रधान चुन लिया गया था, लेकिन प्रधानगी चुनाव दौरान जमा करवाया गया चेक बाउंस होने की वजह से एडवोकेट हरजीत सिंह संधू ने प्रधानगी को चैलेंज किया था। जबकि बाकी पदों के लिए चुनाव सहमति से हो चुके थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेशानुसार जुगराज सिंह काहलों रिटर्निंग अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेशों को मुख्य रखते हुए सैक्शन-34 पब्लिक रिप्रेंजटटेशन एक्ट के तहत रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिर्टानिंग अधिकारी एपीएस बेदी व नितिन शर्मा ने फैसला लेते हुए एडवोकेट सतपाल वधावन का चेक कैश न होने के कारण उनके फार्म कैंसिल कर दिए गए है तथा बाद में एडवोकेट हरजीत सिंह संधू को जिला बार एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त कर दिया गया है। जिसमें सतपाल वधावन ने पांच वोट अधिक लेकर डीबीए के प्रधानगी पद को जीता था। लेकिन बाद में उनका चैक बाउंस हो जाने के बाद रिर्टानिंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने इस बात को बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के समक्ष रखा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में हरजीत सिंह संधू ने एक पटीशन दायर करते हुए सतपाल वधावन की प्रधानगी को चैलेंज किया था। जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला पटीशनर हरजीत सिंह संधू के हक में कर दिया और फैसला सुनाते हुए सतपाल वधावन को प्रधानगी से हटाते हुए एडवोकेट संधू को 6 अप्रैल 2018 तक जिला बार एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त कर दिया। यह आर्डर लागू करने का आदेश जिला बार एसोसिएशन के वाइस प्रधान प्रदीप ठाकुर को दे दिया गया है। इस मौके पर डीबीए के जनरल सैक्टरी मनीष लूथरा, पूर्व फाइनांस सचिव एडवोकेट पीयूष मनचंदा,एडवोकेट खिलार सिंह धम्म,एडोवेकेट जेजेएस अरोडा, वी.के पुरी, टेकशरण शर्मा, नितिन शर्मा, रजत नंदा, संदीप सिंह, हमीश कुमार, मैडम परमजीत काहलों, परनीत वडेरा, प्रिंस कौशल व अन्य एडवोकेट मौजूद थे। एडवोकेट सतपाल वधावन ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए है।
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