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एसडीएम व सीडीपीओ को किया पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Firozpur
Firozpur Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
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फिरोजपुर। डिप्टी कमिश्नर ने सेवा के अधिकार कानून तहत निश्चित किए गए समय के मुताबिक पेंशन नहीं लगाने के आरोप में एसडीएम फिरोजपुर और सीडीपीओ को पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना किया है। डीसी डा. एसके राजू ने कहा कि प्रदेश में ऐसा पहला मामला है कि सेवा के अधिकार कानून के तहत दो अधिकारियों को जुर्माना किया है।
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डीसी ने बताया कि फिरोजपुर छावनी की गली नंबर-एक, मकान नंबर-28 निवासी माया देवी पत्नी स्व. प्रलाद राय ने आठ मई 2012 को बुढ़ापा पेंशन लगाने के लिए सामाजिक सुरक्षा व स्त्री व बाल विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने पर भी उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि माया देवी ने एसडीएम को भी शिकायत की थी। फिर भी उसकी पेंशन नहीं लगी। इसके बाद माया देवी ने 12 जुलाई 2012 को पंजाब सेवा अधिकार कमीशन को शिकायत की। उनकी तरफ से 30 जुलाई 2012 को इस संबंधी दूसरी अपील अथारिटी डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर को शिकायत व फैसला करने के आदेश दिए। डीसी ने बताया कि इस संबंधी सीडीपीओ और एसडीएम को देरी का कारण पूछा गया। वह जवाब नहीं दे सके। इस पर सीडीपीओ श्रीमती जसबीर कौर और एसडीएम फिरोजपुर को पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया।
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