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Punjab: रोपड़ विधायक दिनेश चड्ढा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोरोना काल में दर्ज हुआ था केस

Thu, 09 Feb 2023 01:35 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रोपड़ (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, रोपड़ (पंजाब) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 09 Feb 2023 01:35 AM IST
सार

अभी तक विधायक दिनेश चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुए हैं। अकाली दल के नेता व पूर्व एसजीपीसी सदस्य गुरिंदर सिंह गोगी का कहना है कि विधायक को कानून का पालन करते हुए अदालत में पेश होना चाहिए था।

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Non-bailable warrant issued against Ropar MLA Dinesh Chadha
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पंजाब में रोपड़ विधानसभा हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा के खिलाफ श्री आनंदपुर साहिब की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा विधायक दिनेश चड्ढा समेत पांच लोगों पर कोरोना काल के समय धरना लगाने पर 6 जुलाई 2020 को श्री आनंदपुर साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने इन पांचों पर आईपीसी की धारा 188, 283, 269, 270 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, 52 और 60 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विधायक दिनेश चड्ढा इस मामले में अदालत में पेश नहीं हुए। इसके चलते सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जगमिलाप सिंह खुशदिल की अदालत ने दिनेश चड्ढा के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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अभी तक विधायक दिनेश चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुए हैं। अकाली दल के नेता व पूर्व एसजीपीसी सदस्य गुरिंदर सिंह गोगी का कहना है कि विधायक को कानून का पालन करते हुए अदालत में पेश होना चाहिए था। अगर उन्हें जमानत का डर है तो वे उनकी जमानत देने के लिए तैयार हैं।
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आप नेताओं ने गोगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक दिनेश चड्ढा भगोड़े नहीं है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है। जमानत देने की सलाह को गोगी अपने पास रखें तथा उन्हें डिफाॅल्टरों की जमानत की जरूरत नहीं है।
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