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कौन हैं पिंकी धालीवाल?: जिनके लिए रात 11 बजे हाईकोर्ट से जारी हुए आदेश, सुबह तीन बजे दर्ज हुए एसएचओ के बयान

Wed, 12 Mar 2025 03:26 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 12 Mar 2025 03:26 PM IST
सार

ऐसे बहुत कम मामले होते हैं, जिनमें कोई अदालत रात को भी सुनवाई करती है। हालांकि कई हाई प्रोफाइल मामलों में ऐसा होता भी है। ऐसा ही हुआ है पिंकी धालीवाल मामले में, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रात 11 बजे याचिका पर सुनवाई की है। 

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Punjab Haryana High Court orders release of music producer Pinky Dhaliwal
high court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश धालीवाल के बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

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इस मामले में दायर याचिका में मोहाली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। पिंकी को बिना किसी एफआईआर के घर से उठाने का आरोप लगा है। यह मामला 8 मार्च 2025 की शाम का है, जब पुलिस ने पुष्पिंदर पाल सिंह धालीवाल उर्फ पिंकी को उनके सेक्टर-71 स्थित घर से हिरासत में लिया। इस घटना के महज आठ मिनट बाद मटौर पुलिस स्टेशन में डीडीआर दर्ज की गई, जिसमें दिखाया गया कि उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है। 
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रात 10 बजे हाईकोर्ट में दायर की याचिका
याचिका के अनुसार रात 8:20 धालीवाल के वकील से उनकी मुलाकात कराई गई। इसके बाद रात 10 बजे उनके बेटे ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रात 11 बजे आदेश जारी कर एक वारंट अधिकारी नियुक्त किया। इसी बीच, आधी रात के बाद 12:40 बजे वारंट अधिकारी और धालीवाल के वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसएचओं ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन न तो वकील को उसकी कॉपी दी गई और न ही गिरफ्तारी का कोई मेमो प्रदान किया गया। 
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जबरन  गिरफ्तारी मेमो पर करवाए हस्ताक्षर
बाद में उन्होंने पाया कि एसएचओ ने धालीवाल से जबरन एक गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जो कि उन्हें उठाने के सात घंटे बाद तैयार किया गया। रात 3 बजे वारंट अधिकारी ने एसएचओ का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से रिहाई से इनकार कर दिया। इसके बाद दिन में दो बजे धालीवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस ने पांच दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने दो दिन की ही रिमांड मंजूर की। हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए धालीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।


ये है पूरा मामला
पंजाब पुलिस ने सिंगर सुनंदा शर्मा से धोखाधड़ी मामले में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को गिरफ्तार किया था। मटोर थाना पुलिस की यह कार्रवाई सिंगर के भावुक पोस्ट के बाद हुई थी। सुनंदा ने आरोप लगाया है कि पिछले कई साल में 250 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। सिंगर ने मोहाली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि पुष्पिंदर धालीवाल ने अपने बेटे गुरकरण धालीवाल से उनकी शादी कराने का झांसा देकर उनका शोषण किया।

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