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Punjab: हाईकोर्ट का राज्य चुनाव आयुक्त व सरकार को नोटिस, नगर निगम और पालिका के चुनाव नहीं करवाने का मामला

Wed, 06 Nov 2024 03:08 PM IST
नवीन दलाल अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: नवीन दलाल Updated Wed, 06 Nov 2024 03:08 PM IST
सार

आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई तक आदेशों पर अमल नहीं किया गया, तो सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Punjab and haryana High Court issues notice to State Election Commissioner and Government
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निगम और म्युनिसिपैलिटी चुनावों के संबंध में अपने आदेशों का पालन न करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों में चुनावों के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई, तो पंजाब सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को अपने आदेश में पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह 15 दिनों के भीतर पांच नगर निगमों और 42 म्युनिसिपैलिटी के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अधिसूचना बिना किसी नई वार्डबंदी के जारी की जानी चाहिए। हालांकि, 15 दिनों की समय सीमा 29 अक्टूबर को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

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इस मामले में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम और म्युनिसिपैलिटी चुनावों में देरी पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

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आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अगली सुनवाई तक आदेशों पर अमल नहीं किया गया, तो सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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