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Punjab: सरकारी अस्पतालों में आठ दवाओं की खरीद व इस्तेमाल पर रोक, साइड इफेक्ट की मिली थी शिकायत
Mon, 13 Oct 2025 07:39 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 13 Oct 2025 07:39 AM IST
सार
जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डीएनएस, एन/2 + डेस्ट्रोज और बुपीवाकेन एचसीएल के साथ डेक्सट्रोज इंजेक्शन शामिल हैं।
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- फोटो : istock
विस्तार
पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में तीन दवा कंपनियों द्वारा निर्मित आठ दवाओं की खरीद और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
मरीजों को दवाएं देने के बाद साइड इफेक्ट सामने आने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डीएनएस, एन/2 + डेस्ट्रोज और बुपीवाकेन एचसीएल के साथ डेक्सट्रोज इंजेक्शन शामिल हैं। इन दवाओं को 2023 से 2025 के बीच तैयार किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को आदेश की कॉपी भेजी है और कहा है कि इन दवाओं के उपयोग, वितरण और खरीद पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिन मरीजों को इन दवाओं के कारण साइड इफेक्ट हुआ है उनके बारे में विभाग को सूचित करने के लिए बोला गया है।
इससे पहले पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगाते हुए साफ किया था कि यह सिरप डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) के कारण मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिरप के कारण मध्यप्रदेश में 23 बच्चों की मौत हो गई थी।
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मरीजों को दवाएं देने के बाद साइड इफेक्ट सामने आने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डीएनएस, एन/2 + डेस्ट्रोज और बुपीवाकेन एचसीएल के साथ डेक्सट्रोज इंजेक्शन शामिल हैं। इन दवाओं को 2023 से 2025 के बीच तैयार किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को आदेश की कॉपी भेजी है और कहा है कि इन दवाओं के उपयोग, वितरण और खरीद पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिन मरीजों को इन दवाओं के कारण साइड इफेक्ट हुआ है उनके बारे में विभाग को सूचित करने के लिए बोला गया है।
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इससे पहले पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगाते हुए साफ किया था कि यह सिरप डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) के कारण मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिरप के कारण मध्यप्रदेश में 23 बच्चों की मौत हो गई थी।
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