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पंजाब में निकाय चुनाव का एलान: पांच नगर निगमों के लिए 21 दिसंबर को होगा मतदान, वोटिंग का समय बढ़ा
Sun, 08 Dec 2024 11:57 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sun, 08 Dec 2024 11:57 AM IST
सार
पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीनों पहले ही खत्म हो चुका है। कई का तो कार्यकाल खत्म हुए दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके हैं।
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पंजाब में निगम चुनाव का एलान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के पांच नगर निगम और 44 नगर परिषदों पर चुनाव व कुछ वार्ड में उप चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी शेड्यूल जारी किया। 21 दिसंबर को मतदान होगा।
चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। इस बार सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। सोमवार से नामांकन भरे जाएंगे। 12 दिसंबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 14 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी।
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चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। इस बार सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। सोमवार से नामांकन भरे जाएंगे। 12 दिसंबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 14 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी।
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पंजाब निकाय चुनाव का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने पंजाब के नगर निगम और परिषद चुनावों के संबंध में अपने आदेशों का पालन न करने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी थी और दो सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।