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पंजाब में बदला हाजिरी का तरीका: फरलो नहीं मार सकेंगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार, सरकार का फैसला
Tue, 06 May 2025 10:14 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Tue, 06 May 2025 10:14 PM IST
सार
पंजाब के तहसील कार्यालयों के अधिकारियों की हाजिरी का तरीका बदल दिया गया है। अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार जैसे अधिकारी फरलो नहीं मार सकेंगे।
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हड़ताल के कारण भिवानी तहसील कार्यालय में खाली पड़ी कुर्सियां।
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विस्तार
पंजाब सरकार ने प्रदेश की तहसीलों में अधिकारियों के मनमाने रवैये व फरलो पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की हाजिरी एम-सेवा एप पर लगेगी। सभी अधिकारियों को सुबह 9 से शाम तक ऑफिस में हाजिर रहना होगा। अगर बीच में ऑफिस से गायब हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी डिप्टी कमिश्नरों को तहसील दफ्तरों में अधिकारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि तहसील दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर हाजिरी रोकने और आम लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी दफ्तरों की जीपीएस लोकेशन राजस्व विभाग को पहुंचाई जाएगी। खाली स्टेशनों पर आवश्यक स्टाफ प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।
यदि किसी भी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन समय लिया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन उसी दिन सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना के लिए वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा ने सभी डीसी को पत्र जारी कर दिया है।
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राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि तहसील दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर हाजिरी रोकने और आम लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी दफ्तरों की जीपीएस लोकेशन राजस्व विभाग को पहुंचाई जाएगी। खाली स्टेशनों पर आवश्यक स्टाफ प्रदान करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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यदि किसी भी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन समय लिया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन उसी दिन सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना के लिए वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा ने सभी डीसी को पत्र जारी कर दिया है।
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