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बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट
Fri, 08 Jan 2021 02:40 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 08 Jan 2021 02:40 PM IST
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में 26 जनवरी तक फैसला करें। अर्जी में राजोआना ने सजा कम करने का अनुरोध किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजोआना की अर्जी पर गणतंत्र दिवस से पहले फैसला ले लिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा कि सरकार को दो-तीन हफ्ते का समय दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 26 जनवरी तक पूरी कर दी जानी चाहिए। 26 जनवरी अच्छा दिन है। इसलिए आप उससे पहले फैसला लें।
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1995 में चंडीगढ़ में सचिवालय के सामने बम धमाके हुए थे जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में विशेष अदालत ने 2007 में बलवंत सिंह राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।
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