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Bathinda: ग्राहक को समय पर डिलीवर नहीं किया खाना, कंज्यूमर कोर्ट ने स्विगी पर लगाया 11 हजार का जुर्माना
Fri, 15 Jul 2022 10:23 AM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 15 Jul 2022 10:23 AM IST
सार
स्विगी ने तर्क दिया कि मोहित का एड्रेस हमारे डिलीवरी ब्वॉय को मिल नहीं पाया, उसने मोहित को कॉल भी की पर मोहित ने फोन नहीं उठाया। हालांकि इस संबंध में कंपनी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई।
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
बठिंडा कंज्यूमर कोर्ट ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला बठिंडा के थर्मल में रहने वाले मोहित गुप्ता का है। मोहित गुप्ता ने स्विगी की वेबसाइट से रात करीब 9:30 बजे रोल आर्डर किया था और 248 रुपये की पेमेंट कर दी थी।
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डिलीवरी ब्वॉय ने रोल डिलीवर नहीं करवाया। जब 10 बजे तक डिलीवरी ब्वॉय नहीं आया तो मोहित ने उसे फोन किया। लेकिन डिलीवरी ब्वॉय ने फोन काटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने मोहित का आर्डर खुद ही कैंसिल कर दिया। इस पर स्विगी ने आधी पेमेंट काट कर मोहित के अकाउंट में बाकी पैसे वापस कर दिए।
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मोहित ने स्विगी के कस्टमर केयर पर भी बात की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता वरुण बंसल के माध्यम से लीगल नोटिस जारी करवाया पर कंपनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बाद में वरुण बंसल ने उनका केस कंज्यूमर कोर्ट में दायर किया। यहां स्विगी ने तर्क यह दिया कि मोहित का एड्रेस हमारे डिलीवरी ब्वॉय को मिल नहीं पाया, उसने मोहित को कॉल भी की पर मोहित ने फोन नहीं उठाया। हालांकि इस संबंध में कंपनी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई।
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वरुण बंसल की तरफ से डिलीवरी ब्वॉय को की गई कॉल का साक्ष्य कोर्ट में दिया गया। कोर्ट ने स्विगी कंपनी की गलती मानते हुए उन्हें मोहित को खाना डिलीवर न करके परेशान करने और उनके पैसे नाजायज तरीके से काटने पर इसे सर्विस में कमी माना और 11 हजार रुपये मोहित गुप्ता को बतौर मुआवजा देने के आदेश पारित किए। साथ में यह आदेश 45 दिन में पूरा करने के आदेश दिए गए है, वरना कंपनी को आठ फीसदी ब्याज से यह पैसे देने पड़ेंगे।