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Amritsar News: रजिस्ट्री के दौरान वकीलों की गवाही पर उठाए सवाल

Tue, 27 Oct 2026 05:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Tue, 27 Oct 2026 05:46 PM IST
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Questions raised regarding the testimony of lawyers during the registration process
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। जिले की तहसीलों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रियों के दौरान वकीलों के गवाह बनने के मामले में नंबरदार यूनियन ने सवाल उठाए हैं। यूनियन का दावा है कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल के पैरा 127 के तहत वकीलों को गवाह बनने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर नंबरदार यूनियन जल्द ही उपायुक्त दलविंदर सिंह के साथ बैठक करेगी।

नंबरदार यूनियन के प्रधान हरपाल सिंह पन्नू ने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी जुटाई है। उन्होंने कहा कि यूनियन का उद्देश्य रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना है। यूनियन इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष उठाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करेगी। प्रधान पन्नू ने कहा, तहसीलों में नियमों की जरा भी परवाह नहीं की जा रही है। अधिवक्ता दस्तावेज में गवाहियां दे रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। रजिस्ट्रेशन मैनुअल के मुताबिक, यदि तहसीलदार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने वाले को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, तो उसकी पहचान के लिए सिर्फ 12 खास श्रेणी के लोग ही गवाही दे सकते हैं। इनमें इलाके का नंबरदार, विधायक, सरपंच/पंच, पार्षद, सहकारी समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी, पूर्व सैनिक या इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल है। नंबरदार यूनियन इन नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना चाहती है।
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