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पुलिस स्टेशन पर आरपीजी अटैक: NIA ने कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 11 आरोपी अभी भी फरार
Mon, 06 Oct 2025 10:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Oct 2025 10:18 AM IST
सार
पंजाब के बटाला जिले के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर बीकेआई के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) आतंकी हमले में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दायर किया है।
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NIA
- फोटो : अमर उजाला (फाइल)
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के बटाला जिले के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर बीकेआई के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) आतंकी हमले से संबंधित अप्रैल 2025 के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। पंजाब के मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में सभी गिरफ्तार आरोपियों पर बीएनएस 2023, यूए (पी) शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले में पहचाने गए अन्य 11 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं।
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प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन के विदेश स्थित संचालकों हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, मन्नू अगवान और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवांशहर ने इस साल 6 अप्रैल की देर रात हुए हमले की सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली थी। यह हमला बीकेआई सदस्यों ने विदेश स्थित गुर्गों के सक्रिय समर्थन से आतंक फैलाने और भारत विरोधी समूहों के एजेंडे को बढ़ावा देने के इरादे से किया था।
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मई में राज्य पुलिस से मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए की जांच से पता चला कि यह साजिश विदेश स्थित आतंकवादी गुर्गों द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने पारिवारिक संबंधों और अन्य कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए पंजाब में कमजोर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। एनआईए ने हमले में शामिल भगोड़ों और किसी भी अन्य अज्ञात षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के प्रयास में धारा 193(9) बीएनएसएस के तहत मामले की जांच जारी रखी हुई है।
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