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कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामला-
Updated Thu, 16 Aug 2018 10:20 PM IST
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कठुआ कांड
आरोपियों की कॉल डिटेल और टॉवर लोकेशन कोर्ट में पेश
30 अगस्त को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी आरोपी के बालिग या नाबालिग होने की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। कठुआ दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रोसिक्यूशन की ओर से मंगलवार और वीरवार को कुल 2 गवाह पेश किए गए, जो टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी और टेक्नीशियन थे। शुक्रवार को 40वें गवाह के बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। बचाव पक्ष के वकील अंकुर ने बताया कि कथित आरोपी विशाल जंगौत्रा के मोबाइल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और टावर लोकेशन संबंधी दस्तावेज प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं। अंकुर का कहना है कि टेक्निकल गवाहों के बयान चल रहे हैं। इसलिए सुनवाई में देरी हो रही है। वीरवार को दोपहर 2 बजे शुरू हुई सुनवाई सवा 5 बजे तक चली। कोर्ट में 40वां गवाह भी पेश किया गया, लेकिन समय की कमी के चलते उसके बयान पर जिरह नहीं हो पाई। अंकुर ने बताया कि एक आरोपी ने वारदात के समय खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बालिग मानकर केस को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिसके चलते आरोपी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसकी सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
एडवोकेट अंकुर ने दावा किया कि जल्द ही रसाना केस की सीबीआई इन्क्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की जानी है। एप्लीकेशन में कुछ कमियों को दूर किया जाना था, जिसके चलते इसे तैयार करने में समय लगा। इसके अलावा गवाहों से मारपीट, डरा धमकाकर कोरे कागजों पर साइन कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है।
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आरोपियों की कॉल डिटेल और टॉवर लोकेशन कोर्ट में पेश
30 अगस्त को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी आरोपी के बालिग या नाबालिग होने की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। कठुआ दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रोसिक्यूशन की ओर से मंगलवार और वीरवार को कुल 2 गवाह पेश किए गए, जो टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी और टेक्नीशियन थे। शुक्रवार को 40वें गवाह के बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। बचाव पक्ष के वकील अंकुर ने बताया कि कथित आरोपी विशाल जंगौत्रा के मोबाइल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और टावर लोकेशन संबंधी दस्तावेज प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं। अंकुर का कहना है कि टेक्निकल गवाहों के बयान चल रहे हैं। इसलिए सुनवाई में देरी हो रही है। वीरवार को दोपहर 2 बजे शुरू हुई सुनवाई सवा 5 बजे तक चली। कोर्ट में 40वां गवाह भी पेश किया गया, लेकिन समय की कमी के चलते उसके बयान पर जिरह नहीं हो पाई। अंकुर ने बताया कि एक आरोपी ने वारदात के समय खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन कोर्ट ने उसे बालिग मानकर केस को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिसके चलते आरोपी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसकी सुनवाई 30 अगस्त को होगी।
एडवोकेट अंकुर ने दावा किया कि जल्द ही रसाना केस की सीबीआई इन्क्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की जानी है। एप्लीकेशन में कुछ कमियों को दूर किया जाना था, जिसके चलते इसे तैयार करने में समय लगा। इसके अलावा गवाहों से मारपीट, डरा धमकाकर कोरे कागजों पर साइन कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है।
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