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गैंग रेप करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई, 1लाख जुर्माना

Tue, 26 Feb 2019 10:39 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Tue, 26 Feb 2019 10:39 PM IST
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गैंग रेप करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई, 1लाख जुर्माना
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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद, एक लाख जुर्माना
गुरदासपुर। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में मलकीत सिंह उर्फ मोना पुत्र अवतार सिंह को 20 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी की सजा 2 साल बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में दूसरा दोषी मलकीत सिंह पुत्र नरिंदर सिंह चालान पेश होने से पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है। गांव किला लाल सिंह की 19 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया था कि वह 1 फरवरी 2010 को सुबह 9 बजे के करीब गांव से पैदल कालेज जा रही थी तो गांव के मोड़ पर मलकीत सिंह उर्फ मीता और मलकीत सिंह उर्फ मोना अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आये और गाड़ी में बैठने को कहने लगे। इंकार करने पर उन्होंने जबरन उसे गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी को नौशहरा मज्जा सिंह के रिजॉर्ट के कमरे में ले गए। दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी में बिठाकर दोपहर 2 बजे गांव में उतार गए। उसने तुरंत अपने घर जाकर सारी घटना अपने माता पिता को बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दीग ई। पीड़िता के बयान पर थाना किला लाल सिंह पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 376, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोपी को दोषी करार दिया गया है।
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