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हाई कोर्ट की फटकार के बाद बाइक चोरी का केस दर्ज

Sat, 25 Jan 2020 08:30 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 08:30 PM IST
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Bike theft after the high court rubuke case file
थाना कच्चा-पक्का के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने के मामले में पर्चा दर्ज न करने पर जिला पुलिस को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। तब जाकर पुलिस ने चार महीने पहले हुई चोरी के मामले में केस दर्ज कर लिया।
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माजरा यह है कि पुलिस शिकायतकर्ता को कह रही थी कि वो शिकायत में यह लिखवाए कि मोटरसाइकिल थाने के बाहर से नहीं बल्कि बस स्टेंड के इलाके से चोरी हुई। ताकि पुलिस की फजीहत न हो। शिकायतकर्ता ने पुलिस की बात नहीं मानी और हाई कोर्ट में केस दाखिल करा दिया।
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खेमकरण के गांव दयालपुरा निवासी और पेशे से हलवाई जतिंदर सिंह काका पुत्र हरभजन सिंह की मोटरसाइकिल (पीबी-46 आर 7685) 29 सितंबर 2019 को चोरी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का समर्थक भूपिंदर सिंह यह कहकर जतिंदर से मोटरसाइकिल ले गया कि थाने जाना है। भूपिंदर किसी मामले में राजीनामा करवाने के लिए करीब आधा घंटा थाने में रहा। बाहर आया मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। जतिंदर ने पुलिस को केस दर्ज करने लिए लिखित शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज करने से इंकार करते हुए कहा कि बदल कर लिखित शिकायत दे और उसमें लिखे कि मोटरसाइकिल बस अड्डे के पास चोरी हुई है।
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काका ने ऐसा करने से मना कर दिया। जतिंदर सिंह ने थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। अंत में उसने हाईकोर्ट में केस करा दिया। हाई कोर्ट ने एसएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाते हुए केस दर्ज करने के आदेश दिए।
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