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विवाहिता को जलाने पर ससुरालियों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
Updated Mon, 11 Jan 2016 10:10 PM IST
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जिला अतिरिक्त व सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने सोमवार को विवाहिता को जलाकर मारने के आरोप में पति, सास और ससुर को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये के के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 2 सितंबर 2014 थाना कंबोह का है। विवाहिता ज्योति ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया था कि उसकी शादी 2011 में कंबोह के रहने वाले गुरप्रीत सिंह के साथ हुई थी।
दहेज की खातिर उसका पति गुरप्रीत सिंह, सास रानी, ससुर चन्नन सिंह हमेशा प्रताडि़त करते थे। उनकी मांग न पूरी करने पर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।
ज्योति का 90 प्रतिशत शरीर जलने के कारण उसे गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती किया गया जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।
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मामला 2 सितंबर 2014 थाना कंबोह का है। विवाहिता ज्योति ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया था कि उसकी शादी 2011 में कंबोह के रहने वाले गुरप्रीत सिंह के साथ हुई थी।
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दहेज की खातिर उसका पति गुरप्रीत सिंह, सास रानी, ससुर चन्नन सिंह हमेशा प्रताडि़त करते थे। उनकी मांग न पूरी करने पर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।
ज्योति का 90 प्रतिशत शरीर जलने के कारण उसे गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती किया गया जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।