फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   मृतक इंस्पेक्टर को बटाला कोर्ट ने भगौडा घोषित किया था

मृतक इंस्पेक्टर को बटाला कोर्ट ने भगौडा घोषित किया था

Sun, 19 Aug 2018 10:04 PM IST
Updated Sun, 19 Aug 2018 10:04 PM IST
विज्ञापन
मृतक इंस्पेक्टर को बटाला कोर्ट ने भगौडा घोषित किया था
सुसाइड मामले में नामजद था पुलिस अधिकारी चंदन कुमार
विज्ञापन

बटाला कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
बटाला। गत रात अमृतसर के रहने वाले इंस्पेक्टर चंदन कुमार जिनकी शनिवार को रात हत्या कर दी गई, उन्हें बटाला कोर्ट ने एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था। बाकायदा बटाला के आधीन आते गांव रंगड़ नंगल में इंस्पेक्टर के खिलाफ 27 जुलाई को धारा 174 ए (कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करने के आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मगर इस मामले के दर्ज होने से पहले ही बटाला की कोर्ट ने 7 मई 2018 को उसे भगोड़ा (पीओ) घोषित कर दिया था। तभी से इंस्पेक्टर फरार थे। गौरतलब है कि 2015 में इंस्पेक्टर चंदन कुमार थाना सिविल लाइन बटाला के एसएचओ थे। दिसंबर 2015 में गांव शाहबाद के पास पैसों के लेने देने के मामले में एक महिला ने जहर निगलकर सुसाइड कर लिया था। इंस्पेक्टर पर अपने एक अन्य पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर महिला द्वारा लिखे सुसाइड नोट को बदलने का आरोप था। इंस्पेक्टर चंदन कुमार पर सुसाइड से संबंधित मामला थाना रंगड़ नंगल करने के बजाय थाना सिविल लाइन बटाला में मामला दर्ज करने का भी आरोप था। इस मामले में इंस्पेक्टर को नामजद किया गया था और वह तभी से फरार चल रहे थे। थाना रंगड नंगल के एसएचओ हरिकृष्ण ने बताया कि थाना रंगड नंगल में इंस्पेक्टर चंदन कुमार के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को मामला दर्ज होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नही हुई थी। उक्त अधिकारी तभी से फरार था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed