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कभी भी जमा कराया जा सकेगा एडवांस टैक्स

Fri, 04 Oct 2013 11:15 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
अमर उजाला, पटियाला Updated Fri, 04 Oct 2013 11:15 PM IST
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advance tax shall be submitted anytime
पंजाब के आबकारी एवं कर विभाग ने एडवांस टैक्स अदा करने संबंधी डीलरों की जानकारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंधी पटियाला के आबकारी एवं कर कमिश्नर अनुराग वर्मा ने बताया कि दाखिला टैक्स अदा करने वाले डीलर इंफारमेशन कुलेक्शन सेंटरों पर ही एडवांस टैक्स अदा कर सकते हैं।
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डीलरों की सुविधा के लिए विभाग ने नया प्रस्ताव बनाया है, जिससे डीलर अपना एडवांस टैक्स जिला स्तर पर एईटीसी के दफ्तर में जमा करा सकें और एडवांस टैक्स इंटरनेट बैंकिंग के जरिये भी जमा कराया जा सकेगा। जिसके लिए सात बैंकों के साथ तालमेल किया गया है।
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आगे बताया कि दूसरे राज्यों से वस्तुएं आम ही मंगवाते डीलर अपने एडवांस टैक्स की रकम जमा करा सकते हैं और इसके लिए चालान के रूप में भी वैट-2 फार्म में एडवांस टैक्स (0040-00-111-01) के सब हेड के तहत भरा जा सकता है। जब एक बार डीलर ने अपनी अदायगी खजाने में उक्त सब हेड के तहत कर दी, तो उसकी रसीद एईटीसी दफ्तर की फ्रंट खिड़की पर दिखानी पड़ेगी। इसके बाद एईटीसी दफ्तर की ओर से तुरंत ही यह एडवांस टैक्स कंप्यूटर सिस्टम में डीलर के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
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इसके बाद डीलर जब भी अपनी वस्तुएं किसी भी आईसीसी पर जाकर दाखिल कराएगा, तो सिस्टम में उसकी ओर से एडवांस टैक्स की जमा कराई रकम में से अपने आप ही उसकी बनती टैक्स रकम काट ली जाएगी। इस तरह डीलर या गाड़ी के ड्राइवर को इस संबंधी एडवांस टैक्स में से हुई कटौती की रसीद भी मिल जाएगी।


उन्होंने बताया कि डीलरों की सुविधा के लिए और एडवांस टैक्स हफ्ते के सात दिन 24 घंटे विभाग ने एक ऐसा साफ्टवेयर बनाया है, जिसके तहत सात बैंकों के साथ संपर्क  कायम किया गया है।
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