फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

नीला ड्रम केस: जघन्य हत्याकांड, रिश्तों का विश्वास और न्याय पर बहस में जीता इंसाफ, अदालत ने दिया ये हवाला

Thu, 15 Oct 2026 03:11 PM IST
Dimple Sirohi गजेंद्र चौधरी, अमर उजाला, मेरठ
गजेंद्र चौधरी, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 15 Oct 2026 03:11 PM IST
सार

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया। बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने महाभारत का संदर्भ दिया। सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि और अपील की प्रक्रिया भी अहम होगी।

विज्ञापन
Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Sentenced to Death, Court Cites Mahabharata
वरिष्ठ जेल अधीकक्षक, डॉ. वीरेश राज शर्मा जानकारी देते हुए - फोटो : अमर उजाला

देशभर में चर्चा में रहे नीला ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले के साथ ही मुकदमे की सुनवाई एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई। फैसले के दौरान अदालत की टिप्पणी और बचाव पक्ष की दलीलों पर उसके रुख की भी चर्चा रही।



अभियोजन पक्ष ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कठोरतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से मुस्कान की पारिवारिक परिस्थितियों, उसकी दो बेटियों और महिला होने से जुड़े तर्क रखे गए। अदालत ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए मृत्युदंड सुनाया।

Trending Videos
Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Sentenced to Death, Court Cites Mahabharata
सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जान के बाद सौरभ के भाई की आंखों में आए आंस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अदालत ने महाभारत का संदर्भ दिया
इस मामले में सुनाए गए फैसले की एक प्रमुख चर्चा अदालत की ओर से महाभारत के संदर्भ को लेकर रही। खबर के अनुसार, अदालत ने अपराध के अनुरूप दंड दिए जाने की बात कही। इस संदर्भ को न्याय और दंड के सिद्धांत से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, अदालत की टिप्पणी के सटीक शब्दों और महाभारत से जुड़े संदर्भ को प्रकाशित करने से पहले फैसले की प्रमाणित प्रति से मिलान करना जरूरी है। इससे अदालत के कथन का सही संदर्भ सामने रखा जा सकेगा और किसी टिप्पणी को उसके मूल आशय से अलग करके पेश करने से बचा जा सकेगा।

Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Sentenced to Death, Court Cites Mahabharata
आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बचाव पक्ष की दलीलों पर नहीं मिली राहत
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मुस्कान की परिस्थितियों और उसकी दो बेटियों का हवाला देते हुए सजा के मामले में नरमी की दलीलें दीं। महिला होने से संबंधित तर्क भी रखे गए। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर कठोरतम दंड की मांग की।

अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद मृत्युदंड सुनाया। इस फैसले में सजा तय करने के लिए अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता अहम रही। हालांकि, बचाव पक्ष की सभी दलीलों और अदालत के विस्तृत तर्कों को सटीक रूप से समझने के लिए फैसले के लिखित आदेश का अध्ययन जरूरी है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Sentenced to Death, Court Cites Mahabharata
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण भी अहम
मृत्युदंड का फैसला सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। कानून के तहत सजा पर अमल से पहले संबंधित हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। इसके अलावा, दोषियों को लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपील और अन्य उपलब्ध न्यायिक उपायों का अधिकार रहता है।

इसलिए अदालत द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने और सजा के अंतिम रूप से अमल में आने के बीच अंतर समझना जरूरी है। आगे की प्रक्रिया में हाईकोर्ट के समक्ष मामला जाना और कानून के तहत उपलब्ध विकल्पों पर निर्णय होना महत्वपूर्ण रहेगा।
विज्ञापन
Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan and Sahil Sentenced to Death, Court Cites Mahabharata
साहिल और मुस्कान को सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फैसले के बाद चर्चा में आया न्याय का सवाल
नीला ड्रम हत्याकांड ने सौरभ राजपूत की हत्या और शव छिपाने से जुड़े घटनाक्रम के कारण व्यापक चर्चा बटोरी थी। अब निचली अदालत के मृत्युदंड के फैसले ने मामले को एक नया न्यायिक मोड़ दिया है। फैसले को लेकर लोगों के बीच न्याय, अपराध की गंभीरता और दंड के उद्देश्य पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed