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अनलॉक 1.0: आज से जिंदगी का सफर पटरी पर, कानपुर में शर्तों के साथ खुलेंगे सभी बाजार, पढ़ें पूरी जानकारी
Mon, 01 Jun 2020 09:41 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 01 Jun 2020 09:41 AM IST
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कानपुर में अनलॉक-1
- फोटो : अमर उजाला
1 जून से अनलॉक-1 में कानपुर में क्या खुलेगा क्या नहीं, इसकी सूची प्रशासन ने जारी कर दी है। इसके अनुसार एसेसरीज, घड़ी, बैग, अटैची, ड्राई क्लीनर, फ्लैक्स प्रिंटिंग, प्रिन्टिंग प्रेस, केमिकल से संबंधित, लेदर गुड्स से संबंधित, अन्य वस्तुओं से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, बेकरी मिठाई की दुकान प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिदिन खुल सकेंगी। केवल रिटेल का काम हो सकेगा।
कानपुर में अनलॉक-1
- फोटो : अमर उजाला
बाजारों का समय
समस्त बाजार सुबह 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जायेंगें और सभी व्यवसायियों को 9.00 बजे रात्रि तक अपने - अपने घर पहुंचना होगा क्यों रात्रि निषेधाज्ञा में आवागमन प्रतिबंधित होगा। सभी व्यवसायियों को सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन करना होगा। सुपर मार्केट आदि में भी दुकानों को उक्त रोस्टर के अनुसार ही खोलने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
सब्जी मण्डियां
मुख्य थोक सब्जी मण्डी - नौबस्ता मण्डी , चकरपुर मण्डी , ख्योरा मण्डी आदि सुबह 4.00 बजे से प्रात: 7.00 बजे तक खुलेंगी । सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 8.00 बजे से रात 8.30 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। सभी दुकानदारों को 9 बजे तक अपने-अपने घर पहुंचना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी ।
समस्त बाजार सुबह 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जायेंगें और सभी व्यवसायियों को 9.00 बजे रात्रि तक अपने - अपने घर पहुंचना होगा क्यों रात्रि निषेधाज्ञा में आवागमन प्रतिबंधित होगा। सभी व्यवसायियों को सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन करना होगा। सुपर मार्केट आदि में भी दुकानों को उक्त रोस्टर के अनुसार ही खोलने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
सब्जी मण्डियां
मुख्य थोक सब्जी मण्डी - नौबस्ता मण्डी , चकरपुर मण्डी , ख्योरा मण्डी आदि सुबह 4.00 बजे से प्रात: 7.00 बजे तक खुलेंगी । सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 8.00 बजे से रात 8.30 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। सभी दुकानदारों को 9 बजे तक अपने-अपने घर पहुंचना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी ।
कानपुर में अनलॉक-1
- फोटो : अमर उजाला
बारात घर
बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। बारात घर में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ठेले-खोमचा
ठेले-खोमचे, फुटपाथी दुकानदार (स्ट्रीट वेण्डर / पटरी व्यवसायी) को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन फेसमास्क , फेसकवर , ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर कार्य करने की अनुमति होगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा व्यवस्था का निर्धारण किया जाएगा।
बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। बारात घर में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ठेले-खोमचा
ठेले-खोमचे, फुटपाथी दुकानदार (स्ट्रीट वेण्डर / पटरी व्यवसायी) को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन फेसमास्क , फेसकवर , ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर कार्य करने की अनुमति होगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा व्यवस्था का निर्धारण किया जाएगा।
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कानपुर में अनलॉक-1
- फोटो : अमर उजाला
सैलून / ब्यूटी पार्लर
सैलून / ब्यूटी पार्लर की दुकानें सप्ताह में तीन दिन (बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार ) सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ के लिए भी ये अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा / सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।
मेडिकल क्षेत्र
मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, इमरजेन्सी सेवाएं आदि प्रतिदिन खुली रहेंगी। इन पर समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होगा। प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी। राजस्व ग्राम / मजरा यदि कन्टेनमेंट जोन होगा तो खेती की जमीन पर रोपाई / बोआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।
सैलून / ब्यूटी पार्लर की दुकानें सप्ताह में तीन दिन (बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार ) सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ के लिए भी ये अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा / सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।
मेडिकल क्षेत्र
मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, इमरजेन्सी सेवाएं आदि प्रतिदिन खुली रहेंगी। इन पर समय सीमा का बन्धन लागू नहीं होगा। प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी। राजस्व ग्राम / मजरा यदि कन्टेनमेंट जोन होगा तो खेती की जमीन पर रोपाई / बोआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।
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कानपुर में अनलॉक-1
- फोटो : अमर उजाला
बिजली का बिल जमा करने की छूट खत्म
लॉकडाउन में बिजली का बिल जमा न करने की छूट 31 मई को खत्म हो गई। अब सात दिनों की मोहलत के बाद केस्को कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अगर सात दिनों के भीतर बिजली का बिल जमा न किया गया तो आठ जून से कनेक्शन काटने के लिए गैंग भेजी जाएगी। जिनके स्मार्ट मीटर हैं, उनके मीटरों से सप्लाई स्वत: ही सात जून के बाद बंद कर दी जाएगी।
आज से सभी जिलाें के लिए दौड़ेंगी बसें
झकरकटी और चुन्नीगंज बस अड्डे से सोमवार को बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में जिन रूटों पर 60 प्रतिशत से ज्यादा यात्री होते हैं, उन्हीं पर बसें चलेंगी। बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठाए जाएंगे। जनरथ, एसी बसें भी दौड़ेंगी लेकिन पहले दिन 50 से 55 प्रतिशत बसों का ही संचालन होगा।
लॉकडाउन में बिजली का बिल जमा न करने की छूट 31 मई को खत्म हो गई। अब सात दिनों की मोहलत के बाद केस्को कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अगर सात दिनों के भीतर बिजली का बिल जमा न किया गया तो आठ जून से कनेक्शन काटने के लिए गैंग भेजी जाएगी। जिनके स्मार्ट मीटर हैं, उनके मीटरों से सप्लाई स्वत: ही सात जून के बाद बंद कर दी जाएगी।
आज से सभी जिलाें के लिए दौड़ेंगी बसें
झकरकटी और चुन्नीगंज बस अड्डे से सोमवार को बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में जिन रूटों पर 60 प्रतिशत से ज्यादा यात्री होते हैं, उन्हीं पर बसें चलेंगी। बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठाए जाएंगे। जनरथ, एसी बसें भी दौड़ेंगी लेकिन पहले दिन 50 से 55 प्रतिशत बसों का ही संचालन होगा।