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पुलिस का कारनामाः लूटकांड में मृतक को ही बना दिया गवाह, एसओ और एसआई पर केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 06 Mar 2020 09:05 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Mar 2020 09:05 PM IST
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Police made dead person in robbery, order to register case against witness, SO and SI
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

जिला न्यायालय ने लूटकांड में मृतक रिटायर्ड अधिकारी को गवाह बना कर आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में तत्कालीन एसओ सोरांव राम सनेही यादव और एसआई कृपा शंकर राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम हरेन्द्र नाथ ने दिया है।



प्रकरण सोरांव थाने का है। ग्राम बनकट थाना थरवई की वादिनी सत्या देवी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सोरांव  के तत्कालीन एसओ रामसनेही यादव (अब सेवानिवृत) और एसआई कृपाशंकर राय जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में तैनात है के खिलाफ अर्जी देकर मुकदमा दर्ज करने की याचना की है। वादिनी का कहना है कि 25 मई 2015 को सोरांव थाने में एक लूट की घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एसओ और दरोगा ने लोगों के दबाव में उसके पुत्र विश्व प्रताप उर्फ बिटटू को अभियुक्त बना दिया और फर्जी कागजात बना कर एक हजार रुपए उसके पास से बरामद भी दिखाया।

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पुलिस ने विवेचना में एक रिटायर्ड अधिकारी सरस्वती प्रसाद को गवाह बनाया और उनका बयान दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में भेज दिया। वादिनी ने अर्जी के साथ सरस्वती प्रसाद की मृत्यु घटना के दो साल पहले एक जनवरी 2013 को हो गई थी। उसने अपने दावे के  समर्थन में गवाह का मृत्यु प्रमाण पत्र भी दाखिल किया है। वादिनी का कहना है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान लूटकांड के वादी ने उसके पुत्र को पहचानने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसओ और दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थाना सोरांव को दिया है और अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण में एक ऐसे व्यक्ति का बयन दर्ज कर साक्षी बनाया गया है जिसकी दो साल पहले मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में विभागीय जांच की संस्तुति भी की गई है। यह लोकसेवक के द्वारा किए गए छल से गंभीर अपराध है। जिससे न्याय प्रशासन की व्यवस्था धूमिल हुई है।
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