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आगरा में रात्रि कर्फ्यू : ये है प्रतिबंध और छूट से जुड़ी जानकारी, धर्मस्थलों पर एक बार में पांच लोगों की इजाजत

Mon, 12 Apr 2021 12:15 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Mon, 12 Apr 2021 12:15 AM IST
सार

  • अप्रैल में कई धार्मिक त्योहार
  • भीड़ जुटने और नियम टूटने पर धर्मस्थल प्रबंधन जिम्मेदार

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Night Curfew In Agra Know What Will Open And Close
night curfew - फोटो : अमर उजाला

आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। यह 12 से 20 अप्रैल तक रहेगा। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित है। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए हैं।



जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
 

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शिव मंदिर आगरा - फोटो : अमर उजाला
धर्मस्थलों में एक बार में पांच लोगों को इजाजत
धर्मस्थलों में अब एक बार में पांच लोगों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। नियम टूटने पर धर्मस्थल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को पुलिस को धर्मस्थलों पर निगरानी व कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल माह में कई त्योहार व सामाजिक कार्यक्रम हैं। नवरात्र और रमजान है। भीम नगरी जैसा बड़ा आयोजन है। एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि धर्मस्थलों में लोगों की संख्या सीमित की गई है। एक बार में किसी धर्मस्थल में केवल पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। धर्मस्थलों पर संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में पुलिस टीमें काम करेंगी। उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों पर भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालु संक्रमण के संकट को समझते हुए अपने घर में धार्मिक कार्य करें।
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कैला देवी - फोटो : अमर उजाला
कैला देवी मेला बंद, फिर भी जा रहे श्रद्धालु
करौली में इस वर्ष चैत्र में लगने वाला मेला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने निरस्त कर दिया है। आगरा से जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के निर्देश भी करौली के कलक्टर ने डीएम आगरा को भेजे हैं। रोक के बावजूद कई पैदल यात्री करौली जा रहे हैं। ऐसे लोगों की फतेहपुर सीकरी पुलिस जांच करेगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
 इन पर लगा प्रतिबंध
- कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
- रात 9 बजे से पूर्व सभी बाजार, दुकानें बंद करने पड़ेंगी।
- दिन में कार्यक्रमों में बंद स्थलों पर 50 और खुले स्थलों पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
- धारा 144 प्रभाव से 4 लोग से ज्यादा एक स्थान एकत्र नहीं होंगे।
- कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
- मरीजों कह कंटेनमेंट जोन से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।
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Petrol pump - फोटो : Agency (File Photo)
ये रहेगी छूट
- रात में कारखाने खुले रहेंगे, मजदूर काम करेंगे।
- पेट्रोल-डीजल पंप, दवाई स्टोर रात में खुले रहेंगे।
- माल वाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
- टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन जा सकेंगे।
- सब्जी मंडी अपने निर्धारित समय पर खुली रहेगी।
- तकनीकी मिस्त्रियों की आवाजाही रात में हो सकेगी।
- एटीएम, टेलीकॉम व आकस्मिक कर्मियों को छूट।
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