बिटिया के जन्म लेने के बाद उसकी शादी के लिए माता-पिता पैसों की बचत करने लगते हैं। बिटिया की शादी के समय उसके गहने और जवाहरात खरीदने से लेकर बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करने में काफी ज्यादा पैसों का खर्चा होता है। इस कारण कई बार लोगों को लोन तक का सहारा बेटी की शादी करने के लिए लेना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्कीम से जुड़ी पात्रता की शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
Marriage: शादी करने के लिए सरकार दे रही है 51 हजार रुपये, जानिए क्या है स्कीम की पात्रता
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उन्हीं परिवारों को देती है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
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अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो पात्र परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार से हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
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स्कीम का लाभ लेने के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है। अगर आप पात्रता की इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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अगर आप मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हैं तो वहां पर भी जरूरतमंद निराश्रितों की शादी कराने के लिए सरकार एक शानदार योजना चला रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है।
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