Hindi News
›
Photo Gallery
›
Utility
›
Tax saving Investment Tips want to save tax before March 31st then follow these tips
{"_id":"62381639aea81930611a003a","slug":"tax-saving-investment-tips-want-to-save-tax-before-march-31st-then-follow-these-tips","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tax Saving Investment Tips: 31 मार्च से पहले बचाना चाहते हैं टैक्स, तो अपनाएं ये इन्वेस्टमेंट टिप्स","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
Tax Saving Investment Tips: 31 मार्च से पहले बचाना चाहते हैं टैक्स, तो अपनाएं ये इन्वेस्टमेंट टिप्स
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 21 Mar 2022 12:11 PM IST
विज्ञापन
1 of 7
Tax Saving Investment Tips
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
वित्त वर्ष 2021- 22 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप 31 मार्च से पहले अपने कैपिटल को लेकर अच्छी प्लानिंग नहीं करते, तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अच्छी जगह पर अपने पैसों को निवेश करके टैक्स में बचत कर सकते हैं। आपने जो कैपिटल गेन किया है, उसे कैसे टैक्स फ्री किया जाए? इसके लिए आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कि आप अपने कैपिटल पर 31 मार्च से पहले कैसे टैक्स बचा सकते हैं -
सेक्शन 80सी टैक्स सेविंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसमें कई तरह के डिडक्शन को शामिल किया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आदि शामिल हैं।
2 of 7
Tax Saving Investment Tips
- फोटो : amar ujala
अगर आप 31 मार्च से पहले अपने कैपिटल पर टैक्स की बचत करना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कई लोग इनकम टैक्स के इस सेक्शन का इस्तेमाल कर टैक्स में बचत करते हैं।
3 of 7
Tax Saving Investment Tips
- फोटो : istock
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहिए। इस स्कीम में निवेश करके आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 7
Tax Saving Investment Tips
- फोटो : Istock
नेशनल पेंशन स्कीम की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये है। वहीं अब इनकम टैक्स के सब सेक्शन 1बी यानी 80CCD (1B) के अंतर्गत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है। ऐसे में आप पेंशन फंड में निवेश करके 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
विज्ञापन
5 of 7
Tax Saving Investment Tips
- फोटो : Istock
विशेषज्ञों की मानें तो आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते रहना चाहिए। उसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक अपने पैसों को दोबारा टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।