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Pan Card: पैन कार्ड धारक अगर आप भी कर रहे हैं ये गलती, तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 04 Apr 2022 03:00 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 04 Apr 2022 03:00 PM IST
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Pan Card holders never do this mistake otherwise you will be charged rupees 10 thousand penalty
Pan Card holders never do this mistake - फोटो : सोशल मीडिया

पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। वित्तीय लेनदेन के लिए इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है। इसके अलावा नौकरी के लिए आवेदन करते समय भी पैन कार्ड को मांगा जाता है। पैन कार्ड के जरिए ही आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होता है। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको उस गलती के बारे में बताने वाले हैं, जिसे करने पर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। अगर आपके पास एक या उससे ज्यादा पैन कार्ड है। इस स्थिति में आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आपको एक साथ दो पैन कार्ड को नहीं रखना चाहिए। इससे आपको भविष्य में एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं -

Pan Card holders never do this mistake otherwise you will be charged rupees 10 thousand penalty
Pan Card holders never do this mistake - फोटो : अमर उजाला

वहीं अगर आप पैन कार्ड की डिटेल्स को दर्ज करते समय उसके अंकों को गलत ढंग से भरते हैं, तो ऐसा करने पर आपके ऊपर एक बड़ी पेनल्टी लग सकती है। ऐसे में आपको पैन डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करना चाहिए।

Pan Card holders never do this mistake otherwise you will be charged rupees 10 thousand penalty
Pan Card holders never do this mistake - फोटो : amar ujala

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो इस स्थिति में आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आप एक साथ दो पैन कार्ड रखते हैं, तो ऐसे में आपके बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है।

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Pan Card holders never do this mistake otherwise you will be charged rupees 10 thousand penalty
Pan Card holders never do this mistake - फोटो : Amar Ujala

इस जुर्माने से बचने के लिए आपको अपने दूसरे पैन कार्ड को पैन कार्ड विभाग में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात को लेकर प्रावधान है।

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Pan Card holders never do this mistake otherwise you will be charged rupees 10 thousand penalty
Pan Card holders never do this mistake - फोटो : Pixabay

अगर आपके पास दो पैन कार्ड है और आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करके 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' के विकल्प का चयन करना है। यहां से आप पैन कार्ड सरेंडर के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। 

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