Motor Vehicle Act Siren Penalty: सड़कों और हाईवे पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग आपने निजी गाड़ियों पर तेज आवाज करने वाले साइरन या हूटर लगाकर चलते हैं। कई लोग अपनी गाड़ी को वीआईपी लुक देने या ट्रैफिक में रौब दिखाने के लिए अवैध रूप से साइरन और फ्लैशर लाइट लगवा लेते हैं।
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हूटर चालान जुर्माना: निजी कार पर साइरन लगाने पर कितना लगता है जुर्माना? जानें किसे है साइरन इस्तेमाल की इजाजत
Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
सार
सड़कों पर कई ऐसी निजी गाड़ियां चलती हैं जिसमें हूटर वाला साइरन हिडेन तौर पर लगा होता है। अक्सर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं जो रौब जमाने के लिए आम लोगों के बीच में या ट्रैफिक में ये साइरन बजाने लगते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं इन पर कितने का जुर्माना लग सकता है।
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निजी कार पर साइरन नियम
- फोटो : AI
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ट्रैफिक नियम
- फोटो : Adobe Stock
किन्हें होती है गाड़ी पर साइरन या हूटर लगाने की अनुमति
- देश में सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन गाड़ियों को ही साइरन लगाने का अधिकार है।
- पुलिस की गाड़ियां, पीसीआर वैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले आधिकारिक वाहनों पर साइरन की इजाजत होती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय सशस्त्र बलों के आपातकालीन वाहनों पर नियमानुसार साइरन लगाया जा सकता है।
- किसी भी आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या किसी अधिकारी की निजी गाड़ी पर साइरन लगाना पूरी तरह से अवैध है।
ट्रैफिक नियम
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निजी कार पर साइरन लगाने पर कितना लगता है जुर्माना
- पहली बार बिना अनुमति निजी गाड़ी पर साइरन या हूटर लगा पाए जाने पर दस हजार रुपया तक का ऑन-द-स्पॉट चालान काटा जाता है।
- ट्रैफिक पुलिस मौके पर ही गाड़ी में लगे साइरन, हूटर या अवैध फ्लैशर लाइट को निकालकर जब्त कर लेती है।
- रसूख दिखाने या आदेश न मानने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) और 177 के तहत गाड़ी को तुरंत सीज किया जा सकता है।
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रौब दिखाने या गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई
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रौब दिखाने या गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई
- अगर कोई व्यक्ति फर्जी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर साइरन बजाकर राहगीरों या ट्रैफिक को हटाने की कोशिश करता है।
- धोखाधड़ी और पुलिस अधिकारी का स्वांग रचने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, जिसमें तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है।
- बार-बार अवैध हूटर और साइरन का प्रयोग करके यातायात में बाधा डालने वालों का 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
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निजी वाहन चालकों के लिए जरूरी सावधानियां
- फोटो : Adobe Stock
निजी वाहन चालकों के लिए जरूरी सावधानियां
- अपनी कार में किसी भी तरह का आफ्टरमार्केट हूटर, साइरन या बिना अनुमति वाली लाल-नीली बत्ती बिल्कुल न लगवाएं।
- अगर कार खरीदते समय या पुरानी गाड़ी में पहले से साइरन लगा है, तो उसे तुरंत हटा लें और साधारण हॉर्न का ही उपयोग करें।
- सड़क पर आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड) का साइरन सुनते ही उन्हें तुरंत रास्ता दें, यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है।